High Court’ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरे हर समय चालू स्थिति में रहने चाहिए और उनकी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना जरूरी है। अदालत ने इस व्यवस्था को पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना है।
हर समय चालू रहना चाहिए CCTV
हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों के संचालन को लेकर गंभीरता दिखाई है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कैमरे केवल औपचारिकता के लिए नहीं लगाए जाएं, बल्कि वे लगातार काम करते रहें। किसी भी थाना परिसर में कैमरा बंद मिलने या रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से देखा जा सकता है।
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CCTV की मदद से थाने में आने-जाने वाले लोगों और पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी गतिविधियों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है।
फुटेज सुरक्षित रखना भी जरूरी
अदालत ने केवल कैमरे चालू रखने पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने की आवश्यकता भी बताई है। किसी घटना, शिकायत या पुलिस कार्रवाई के संबंध में विवाद होने पर रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकती है।
ऐसे में फुटेज को निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होगी। इससे जरूरत पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड को जांच या न्यायिक प्रक्रिया में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
पुलिस थानों में पारदर्शिता बढ़ाने की कवायद
पुलिस थानों में CCTV निगरानी का प्रमुख उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच पारदर्शिता बढ़ाना है। कई मामलों में थाने के भीतर हुई गतिविधियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में कैमरों की रिकॉर्डिंग घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति समझने में मदद कर सकती है।
कोर्ट के निर्देश से पुलिस थानों में होने वाली कार्रवाई की निगरानी और जवाबदेही मजबूत होने की उम्मीद है।
लापरवाही पर उठ सकते हैं सवाल
यदि किसी थाने में CCTV कैमरे लंबे समय तक बंद पाए जाते हैं या महत्वपूर्ण फुटेज उपलब्ध नहीं होती, तो संबंधित व्यवस्था पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए पुलिस विभाग को कैमरों की नियमित निगरानी, तकनीकी खराबियों को तत्काल दूर करने और रिकॉर्डिंग की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

