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ED की कार्रवाई के खिलाफ भूपेश बघेल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

Last updated: August 5, 2025 5:12 pm
Arjun Mukherjee
Published: August 5, 2025
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रायपुर। बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं. बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी को चुनौती दे दी है. बघेल ने ईडी पर मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से पीएमएलए एक्ट की धारा-44, 50 और 66 का घोर उल्लंघन किया जा रहा है. ईडी की पूरी कार्रवाई कानून और संविधान से परे जाकर हो रही है. ऐसे में यह जरूरी है कि बचाव के लिए याचिका लगाई जाए. मेरी याचिका पर 4 अगस्त को कोर्ट में आधे घंटे तक सुनवाई हुई. कोर्ट ने इसे डबल बेंच में ले जाने को कहा है. 6 अगस्त को इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में होगी.

Contents
  • चैतन्य के मामले में बयान
  • विजय शर्मा पर पलटवार

चैतन्य के मामले में बयान

वहीं उन्होंने चैतन्य बघेल के मामले को लेकर कहा कि चैतन्य की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है. ईडी की ओर न तो नोटिस दिया गया था और न ही कोर्ट से अनुमति ली गई थी. ईडी ने एक बार किसी मामले में चालान प्रस्तुत कर दी है, तो उसे आगे की जांच के लिए कोर्ट से अनुमति की आवश्यकता है. लेकिन ईडी ने ऐसा नहीं किया. 3 साल पहले चैतन्य को नोटिस दिया गया. चैतन्य ईडी के दफ्तर भी 3 साल पहले गया था. लेकिन उसके बाद एक भी नोटिस नहीं मिली. और सीधे गिरफ्तारी कर ली गई. यही नहीं जो गिरफ्तारी की गई वह आरोपी के बयान पर है. वह आरोपी जो खुलेआम घूम रहा है उसे ईडी गिरफ्तार नहीं कर रही है.

विजय शर्मा पर पलटवार

भूपेश बघेल ने गृहमंत्री विजय शर्मा के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें विजय शर्मा ने कहा था कि डरकर बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. बघेल ने कहा कि विजय शर्मा ईडी के प्रवक्ता बन गए हैं. विजय शर्मा को बताना चाहिए कि ईडी कानून के हिसाब से काम कर रही है या नहीं. बिना कोर्ट से अनुमति और आरोपी के बयान पर कार्रवाई कैसे ईडी कर रही है.


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