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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > Women Night Shift Permission : महिला कर्मचारियों के लिए बदले नियम, नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति’ जानें क्या हैं नई शर्तें
छत्तीसगढ़

Women Night Shift Permission : महिला कर्मचारियों के लिए बदले नियम, नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति’ जानें क्या हैं नई शर्तें

Last updated: July 12, 2026 12:52 pm
Arjun Mukherjee
Published: July 12, 2026
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Women Night Shift Permission : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में महिलाएं निर्धारित सुरक्षा मानकों और नियमों के तहत रात की पाली  में काम कर सकेंगी। सरकार के इस निर्णय से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को नई सुविधा मिलेगी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

Contents
नियोक्ताओं को करना होगा सुरक्षा नियमों का पालनमहिला कर्मचारियों की सहमति जरूरीनाइट शिफ्ट के लिए ये होंगे प्रमुख सुरक्षा प्रावधानउद्योग और सेवा क्षेत्र को मिलेगा फायदा

इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर समान अवसर प्रदान करना और उद्योगों, संस्थानों तथा अन्य क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है।

नियोक्ताओं को करना होगा सुरक्षा नियमों का पालन

सरकार ने नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इसके लिए कंपनियों और संस्थानों को कई आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। बिना सुरक्षा इंतजामों के महिलाओं से रात में काम नहीं कराया जा सकेगा।

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नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिला कर्मचारियों की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

महिला कर्मचारियों की सहमति जरूरी

नई व्यवस्था के तहत महिला कर्मचारियों को रात की पाली में काम करने के लिए उनकी सहमति लेना जरूरी होगा। किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी संस्थान की जिम्मेदारी होगी।

नाइट शिफ्ट के लिए ये होंगे प्रमुख सुरक्षा प्रावधान

सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इनमें सुरक्षित परिवहन व्यवस्था, कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए निगरानी व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

रात की पाली के दौरान महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों को जिम्मेदारी तय करनी होगी।

उद्योग और सेवा क्षेत्र को मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले से आईटी, बीपीओ, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य सेवा क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 24 घंटे काम की व्यवस्था होती है, ऐसे में महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट का विकल्प मिलने से उनके करियर के अवसर बढ़ सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में मददगार साबित होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, इसके साथ सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना भी जरूरी होगा।

सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल में काम करने का अवसर देना है, ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें।

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