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News The Power City > Blog > देश > Khan Sir’ को कोर्ट से राहत’ गिरफ्तारी पर रोक, रौशन आनंद की जमानत अर्जी खारिज
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Khan Sir’ को कोर्ट से राहत’ गिरफ्तारी पर रोक, रौशन आनंद की जमानत अर्जी खारिज

Last updated: June 9, 2026 4:08 pm
Arjun Mukherjee
Published: June 9, 2026
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Khan Sir’ पटना। चर्चित फायरिंग मामले में शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले की विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस से केस डायरी तलब की है।

Contents
पुलिस से मांगी गई केस डायरीसह-आरोपी को नहीं मिली राहतक्या है मामला?अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि घटना के दौरान गोली खान सर ने नहीं चलाई थी और उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। बचाव पक्ष ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उनके मुवक्किल की प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित नहीं होती है।

पुलिस से मांगी गई केस डायरी

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। केस डायरी के अध्ययन के बाद अगली सुनवाई में मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा। तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी।

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सह-आरोपी को नहीं मिली राहत

वहीं, इसी मामले में आरोपी रौशन आनंद की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इससे मामले में कानूनी कार्रवाई और तेज होने की संभावना है।

क्या है मामला?

फायरिंग की घटना को लेकर दर्ज मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान खान सर का नाम भी सामने आया, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा बनी हुई है।

अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

अदालत द्वारा पुलिस से केस डायरी मांगे जाने के बाद अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि केस डायरी में दर्ज तथ्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अदालत आगे का निर्णय लेगी।

फिलहाल कोर्ट के अंतरिम आदेश से खान सर को राहत मिली है, जबकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

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