News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > पुलिसकर्मी को प्रमोशन से वंचित करने पर High Court’ सख्त, विभाग को दिया अहम निर्देश
छत्तीसगढ़

पुलिसकर्मी को प्रमोशन से वंचित करने पर High Court’ सख्त, विभाग को दिया अहम निर्देश

Last updated: August 24, 2026 3:34 pm
Arjun Mukherjee
Published: August 24, 2026
Share
SHARE

High Court’ बिलासपुर।’ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में पदोन्नति से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना संचयी प्रभाव के एक वेतनवृद्धि रोकने का दंड मामूली दंड की श्रेणी में आता है। ऐसे दंड को बड़ा दंड मानकर किसी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से वंचित नहीं किया जा सकता।

Contents
पुलिसकर्मी ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिकाएक वेतनवृद्धि रोकना माना मामूली दंडपदोन्नति के दावे पर फिर से विचार का निर्देश

पुलिसकर्मी ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका

यह मामला पुलिस विभाग में पदोन्नति से संबंधित है। याचिकाकर्ता शेखर सिन्हा ने सहायक उप निरीक्षक (ASI) पद पर पदोन्नति के लिए अपने दावे पर विचार नहीं किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका तर्क था कि जिस दंड के आधार पर उनके पदोन्नति के दावे को प्रभावित किया गया, वह नियमों के अनुसार बड़ा दंड नहीं है।

CG Weather Today : 7 फीसदी बारिश की कमी के बीच फिर बदला मौसम, इन जिलों में भारी बारिश के आसार

एक वेतनवृद्धि रोकना माना मामूली दंड

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दंड की प्रकृति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की एक वेतनवृद्धि बिना संचयी प्रभाव के रोकी जाती है, तो इसका असर केवल संबंधित अवधि तक सीमित रहता है। इसे गंभीर या बड़े दंड की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने माना कि ऐसे मामूली दंड के आधार पर कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से पूरी तरह बाहर करना उचित नहीं होगा।

पदोन्नति के दावे पर फिर से विचार का निर्देश

न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता शेखर सिन्हा के पक्ष में आदेश दिया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेखर सिन्हा के सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति के दावे पर नियमानुसार विचार किया जाए।

हाईकोर्ट के इस फैसले को पुलिस विभाग में पदोन्नति से जुड़े मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश से यह स्पष्ट संदेश गया है कि मामूली दंड और बड़े दंड के बीच अंतर को ध्यान में रखकर ही पदोन्नति के मामलों में निर्णय लिया जाना चाहिए।

You Might Also Like


CG High Court : पूर्व CM भूपेश बघेल समेत कई जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मामले, हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा


Bilaspur Train Accident : रेल हादसे में 11 यात्रियों की मौत, 20 गंभीर रूप से घायल — 5 मृतकों की हुई पहचान, देखें नाम और तस्वीरें


Big Decision of Supreme Court : जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को राहत, 20 अप्रैल को दोनों याचिकाओं पर सुनवाई


रेलवे की बड़ी परियोजना, इंदिरानगर–फोकटपारा में खाली कराने की कार्रवाई के संकेत


CG News : शराब के नशे और पारिवारिक विवाद ने गांव में खड़ा किया बड़ा संकट

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
छत्तीसगढ़

महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों के तुरंत निराकरण पर जोर, कम होने लगे अपराध

Arjun Mukherjee
February 8, 2025
नहीं रही पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह की पत्नी श्रीमती परमिला सिंह
Digital Arrest : रायपुर के विधायक को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश, साइबर ठग सक्रिय
हरेली की शाम मातम में बदली, उफनते नाले में बहा 3 साल का मासूम
कोरबा में इंसानियत शर्मसार’ सीतामढ़ी में कुत्ते की निर्मम हत्या, विरोध करने वालों को धमकाया
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?