CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्रम विभाग ने दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया है। नए नियम लागू होने के बाद अब किसी भी दुकान या स्थापना के लिए श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के मात्र 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा।
श्रम विभाग के इस फैसले को व्यापारियों, उद्यमियों और नए व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। पहले पंजीयन प्रक्रिया में कई दिनों का समय लग जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया गया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और उद्योग संचालकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे कम समय में अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
नए प्रावधान के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग निर्धारित समय-सीमा में उसका परीक्षण करेगा और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर 24 घंटे के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा। इससे शासन की “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” नीति को भी मजबूती मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से राज्य में निवेश का माहौल बेहतर होगा और नए उद्योगों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

