News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > CG News : कोर्ट और पुलिस की भाषा पर हाईकोर्ट की सख्ती, FIR से फैसलों तक आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग पर रोक
High Court
छत्तीसगढ़

CG News : कोर्ट और पुलिस की भाषा पर हाईकोर्ट की सख्ती, FIR से फैसलों तक आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग पर रोक

Last updated: August 31, 2026 4:41 pm
Arjun Mukherjee
Published: August 31, 2026
Share
High Court
SHARE

CG News : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की अदालतों और पुलिस की कानूनी भाषा में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा-निर्देशों के बाद अदालतों के फैसलों, आदेशों और पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली एफआईआर की भाषा को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य महिलाओं के प्रति अपमानजनक, रूढ़िवादी और लैंगिक पूर्वाग्रह वाली भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाना है।

Contents
‘रखैल’ और ‘चरित्रहीन’ जैसे शब्दों से बचने के निर्देशअदालतों के फैसलों की भाषा में भी बदलाव24 जिला एवं सत्र न्यायालयों को भेजी गई कॉपी

प्रदेश की अदालतों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि न्यायिक और प्रशासनिक दस्तावेज तैयार करते समय ऐसी शब्दावली से बचा जाए, जो किसी महिला के सम्मान और गरिमा को प्रभावित करती हो।

‘रखैल’ और ‘चरित्रहीन’ जैसे शब्दों से बचने के निर्देश

नए दिशा-निर्देशों में अदालतों और पुलिस की ड्राफ्टिंग में महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले अपमानजनक या रूढ़िवादी शब्दों को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। ‘रखैल’, ‘चरित्रहीन’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

PM Modi Birthday 2026 : पीएम मोदी के जन्मदिन से भाजपा का सेवा संकल्प अभियान, पूरे महीने प्रदेश में होंगे कार्यक्रम

इसके पीछे उद्देश्य यह है कि किसी महिला के चरित्र, व्यवहार या निजी जीवन को लेकर पूर्वाग्रहपूर्ण भाषा का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा न बने। अदालतों के आदेश और पुलिस दस्तावेज तथ्यात्मक, निष्पक्ष और सम्मानजनक भाषा में तैयार किए जाएं।

अदालतों के फैसलों की भाषा में भी बदलाव

दिशा-निर्देश केवल एफआईआर तक सीमित नहीं हैं। अदालतों के फैसलों और आदेशों में इस्तेमाल होने वाली भाषा को लेकर भी स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्णय लिखते समय ऐसे शब्दों और टिप्पणियों से बचें, जो लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ावा देते हों।

मामले के तथ्यों और कानून पर आधारित भाषा का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है।

24 जिला एवं सत्र न्यायालयों को भेजी गई कॉपी

जारी निर्देशों की प्रति प्रदेश के सभी 24 जिला एवं सत्र न्यायालयों को भेजी गई है। इसके साथ ही स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी, राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को भी आदेश की जानकारी दी गई है।

प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक (DGP) और महिला एवं बाल विकास विभाग को भी इसकी प्रति भेजकर तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इन दिशा-निर्देशों का प्रमुख उद्देश्य न्यायिक और पुलिस व्यवस्था में संवेदनशील एवं लैंगिक रूप से निष्पक्ष भाषा को बढ़ावा देना है। एफआईआर से लेकर अदालत के अंतिम फैसले तक शब्दों का चयन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कानूनी दस्तावेजों में इस्तेमाल भाषा का व्यापक प्रभाव पड़ता है।

You Might Also Like


Vijay Sharma Home Minister CG : पुनर्वास नीति का बदला अंदाज विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को बनाया अपना मेहमान


Chaitanya Baghel : रायपुर सेंट्रल जेल में मानवाधिकारों का हनन? पूर्व CM के बेटे ने मेडिकल सुविधाओं पर उठाए सवाल


PM Ujjwala Scheme: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0: बलौदाबाजार में गैस कनेक्शन के लिए करें आवेदन


CG NEWS : छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री का महा-रिकॉर्ड’ एक दिन में 41.75 करोड़ की शराब खपत, गर्मी में उमड़ी भीड़


BREAKING छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कार्यकारिणी का विस्तार:4 उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री, 8 मंत्री समेत 47 पदाधिकारियों की नियुक्ति

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
Ranveer Singh
मनोरंजन

Ranveer Singh : 19 मार्च की तारीख नोट कर लें! ‘धुरंधर द रिवेंज’ के साथ रणवीर सिंह रचने जा रहे हैं नया इतिहास

Arjun Mukherjee
February 26, 2026
ये आदतें बढ़ा सकती हैं डायबिटीज का खतरा, समय रहते जागरूक हों
तेज बहाव में फंसे पर्यटकों को निकालने में प्रशासन की कड़ी मशक्कत
कोरबा में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार MG हेक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, युवक को 150 फीट तक घसीटा, चालक फरार
Crime News : कानून-व्यवस्था को चुनौती , थाने के सामने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?