News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > गोल्डी जायसवाल की संपत्ति पर चला प्रशासन का डंडा, भू-राजस्व संहिता के तहत कुर्की आदेश जारी
छत्तीसगढ़

गोल्डी जायसवाल की संपत्ति पर चला प्रशासन का डंडा, भू-राजस्व संहिता के तहत कुर्की आदेश जारी

Last updated: April 22, 2025 1:33 pm
Arjun Mukherjee
Published: April 22, 2025
Share
SHARE

कोरबा, 22 अप्रैल 2025। कटघोरा तहसील अंतर्गत नवागांव स्थित ओम साई राइस मिल के संचालक गोल्डी जायसवाल के विरुद्ध शासन की बकाया राशि न चुकाने पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा भूमि कुर्की आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार, कटघोरा ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (ख) एवं 147 (ग) के अंतर्गत की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोल्डी जायसवाल पिता हरप्रसाद जायसवाल द्वारा शासन के पक्ष में देय राशि ₹60,97,377 का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया था। यह राशि मिल संचालन से संबंधित विभिन्न अनियमितताओं और दायित्वों के अंतर्गत देय थी।

कुर्क की गई भूमि का विवरण:

प्रकरण में न्यायालय ने विमला देवी जायसवाल, निवासी ग्राम नवागांव, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) के नाम दर्ज संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया है। नीचे संबंधित भूमि का विवरण प्रस्तुत है:

बंगाल हिंसा पर डिप्टी CM विजय शर्मा का सवाल: वक्फ कानून के विरोध को हिन्दू विरोध क्यों बनाया जा रहा?

क्रमांक खसरा नंबर रकबा (हे.)
1 36/1/क/1 0.009
2 36/1/क/2 0.089
3 622/1 0.364

इस आदेश के तहत न्यायालय ने संबंधित भूमि को न बेचने, न बख्शीश देने और न किसी प्रकार से हस्तांतरित अथवा भारयुक्त करने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। साथ ही, आम जनता को भी इस भूमि को किसी भी प्रकार से क्रय करने या प्राप्त करने से मना किया गया है।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं की जाती, तो आगे की संपत्ति जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी।

सूचना के लिए आदेश की प्रति समाचार पत्रों में प्रकाशित

तहसीलदार न्यायालय ने इस आदेश की प्रति को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया है, ताकि यह सूचना जनसाधारण तक पहुंच सके।

You Might Also Like


Balodabazar Road Accident : रायपुर जा रही स्कॉर्पियो ट्रेलर से टकराई, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती


अराजक तत्वों ने 112 पुलिस वाहन पर बरसाए पत्थर, चालक और पुलिसकर्मी सुरक्षित


CM Sai: राज्य स्थापना की रजत जयंती पर CM का अनोखा संदेश – सुरक्षित चलाएं, सुरक्षित रहें


हमर राज पार्टी नेता पर हमला करने की साजिश नाकाम, कार फूँककर डराने वाले 5 आरोपी हिरासत में


Giriraj Singh Raipur Visit : रायपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
मनोरंजन

Amitabh Bachchan फिल्मी दुनिया को कहने जा रहे हैं अलविदा? KBC 16 के मंच पर रिटायरमेंट पर तोड़ी चुप्पी

Arjun Mukherjee
February 28, 2025
CG NEWS : हर 5 साल में बदलता पत्नी! चौथी शादी की तैयारी, महिला आयोग पहुंची पीड़िता
सैमसन के भविष्य पर सवाल: क्या अब राजस्थान रॉयल्स में बने रहेंगे कप्तान?
महिलाओं पर फोकस: ‘माई बहिन योजना’ से महागठबंधन ने खींची सियासी लकीर, तेजस्वी ने किया बड़ा ऐलान
Ration Card Suspended: 32 लाख परिवार राशन से वंचित, E-KYC की अनदेखी पड़ी भारी
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?