कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में दशहरा पर्व और विभिन्न धार्मिक आयोजनों को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री लागू रहेगी। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
दशहरा पर्व को लेकर लिया गया फैसला
जिला प्रशासन के मुताबिक, दशहरा पर्व के अवसर पर रावण दहन सहित कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने और देर रात तक शहर में आवाजाही बने रहने की संभावना है।
ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।
18 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी नो-एंट्री
जारी आदेश के अनुसार, 18, 19 और 20 अक्टूबर 2026 को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक भारी वाहनों का कोरबा शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियमों के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहार के दौरान शहर में भीड़भाड़ कम करना, यातायात को व्यवस्थित रखना और धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना है।
संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। त्योहार के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है।

