News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > देश > ‘India’s Got Latent’ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में समय और रणवीर को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने FIR पर लगाया ब्रेक
देश

‘India’s Got Latent’ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में समय और रणवीर को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने FIR पर लगाया ब्रेक

Last updated: August 14, 2026 5:10 pm
Arjun Mukherjee
Published: August 14, 2026
Share
SHARE

‘India’s Got Latent’ नई दिल्ली। चर्चित कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ से जुड़े विवाद में कॉमेडियन समय रैना और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शो में दिव्यांगजनों को लेकर कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद दोनों के खिलाफ इस मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर विराम लग गया है।

Contents
आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बढ़ा था विवादकई राज्यों में दर्ज हुई थीं FIRसुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहतसोशल मीडिया पर भी हुआ था भारी विवाद

आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बढ़ा था विवाद

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड में कथित आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणियों के बाद विवाद खड़ा हुआ था। वीडियो और उसके अंश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों और संगठनों ने नाराजगी जताई थी।

CG Weather Update : छत्तीसगढ़ में अगले चार दिन बारिश का दौर, उत्तरी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना

मामले ने उस समय व्यापक रूप से चर्चा बटोरी, जब संबंधित टिप्पणियों को लेकर पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गईं और अलग-अलग स्थानों पर एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई।

कई राज्यों में दर्ज हुई थीं FIR

विवाद बढ़ने के बाद समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गई थीं। दोनों पर कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण और उससे जुड़े अन्य आरोप लगाए गए थे।

एफआईआर अलग-अलग स्थानों पर दर्ज होने के कारण दोनों को कई कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों के खिलाफ दर्ज संबंधित एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। फैसले के बाद इस प्रकरण में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को समाप्त करने का रास्ता साफ हो गया है।

अदालत के आदेश से दोनों को अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर चल रही कानूनी परेशानी से बड़ी राहत मिली है।

सोशल मीडिया पर भी हुआ था भारी विवाद

विवादित टिप्पणी का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया था। कई लोगों ने शो में इस्तेमाल की गई भाषा और कथित टिप्पणियों की आलोचना की थी। इसके बाद शो और उसमें शामिल कलाकारों को लेकर व्यापक बहस छिड़ गई थी।

मामले ने कॉमेडी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं के साथ-साथ सार्वजनिक मंचों पर दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर भी चर्चा तेज कर दी थी।

You Might Also Like


मिस्र में हुए समिट में ट्रंप ने दोनों देशों से सहयोग की अपील की


बंगाल चुनाव में गरमाया माहौल, Amit Shah’ बोले – भाजपा की सरकार तय, पहले चरण में ही बड़ी बढ़त


Twisha Sharma Case Update : VIP ट्रीटमेंट विवाद के बाद जेल प्रशासन हरकत में, आरोपियों को बैरक में भेजा


Tamil Nadu Government :तमिलनाडु में हिंदी पर बैन! विधानसभा में पेश होगा विवादित बिल


Sonam Raghuvanshi Surrender : राजा रघुवंशी मर्डर केस’ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सोनम ने किया सरेंडर, कानूनी कार्रवाई तेज

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
छत्तीसगढ़

Raipur Rape Case : रिश्ते को किया शर्मसार: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में युवक सलाखों के पीछे

Arjun Mukherjee
September 27, 2025
नॉर्थ-ईस्ट में बारिश और बाढ़ से हाहाकार: 2 दिन में 32 की मौत, अरुणाचल में हादसा, मणिपुर-असम में तबाही
CG CRIME : खेत में नाबालिग की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी
महिलाएं और बच्चे पहुंचे धर्म सभा में, हिंदू संगठनों ने लगाया ब्रेनवॉश कर धर्मांतरण कराने का आरोप
CG News : सरकारी नौकरी के नियम सख्त, चतुर्थ श्रेणी के लिए नई योग्यता तय
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?