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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक हुई
छत्तीसगढ़

नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक हुई

Last updated: May 8, 2025 8:54 pm
Arjun Mukherjee
Published: May 8, 2025
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कोरबा 08 मई 2025/ आज अपरान्ह कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्ट्रेट के नवीन सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्वार्थ तिवारी, अपर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जेल अधीक्षक, लीड बैंक मैनेजर एवं उपसंचालक अभियोजन, लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर श्री वसंत द्वारा विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गयेः-
जिला कोरबा अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में अन्य जिलों से स्थानांतरण पर आये डॉक्टर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के अनुमति से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से साक्ष्य के लिए उपस्थिति होने हेतु निर्देशित किया गया। तत्संबंध में सभी डॉक्टर को सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। कोई भी डॉक्टर साक्ष्य या न्यायिक कार्य के लिए बाहर जाने हेतु कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय से बाहर जाने के निर्देश दिये गये ।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष स्थापित कर प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्हें व्ही.सी. में साक्ष्य के लिए उपस्थित होने वाले डॉक्टर /अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति पंजी संधारित करने हेतु निर्देशित किया गया। डॉक्टरों को साक्ष्य हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति हेतु संबंधित न्यायालय से जारी नोटिस में उल्लेखित करवाने के लिए जिला लोक अभियोजन अधिकारी को निर्देश दिया गया । पुलिस विभाग / जिला लोक अभियोजन अधिकारी को 60 से 90 दिवस के भीतर स्थगित चालान पेश करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / जिला लोक अभियोजन अधिकारी को ई साक्ष्य में पंजीयन एवं तत्संबंध में प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया। नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में आगामी साप्ताहिक बैठक में सभी अधिकारियों को व्ही. सी. के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।

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