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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > रामअवतार जग्गी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — CBI को अपील की अनुमति
छत्तीसगढ़

रामअवतार जग्गी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — CBI को अपील की अनुमति

Last updated: November 7, 2025 11:36 am
Arjun Mukherjee
Published: November 7, 2025
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी मर्डर केस में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में CBI को अपील दायर करने की अनुमति दे दी है। यह अपील बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा अमित जोगी को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ होगी।

जानकारी के अनुसार, बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पहले अमित जोगी को रामअवतार जग्गी हत्याकांड से बरी कर दिया था। इसके बाद मृतक के पुत्र सतीश जग्गी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था। उन्होंने अपनी रिवीजन याचिका को अपील में कन्वर्ट करने की मांग की थी। इसी के साथ CBI ने भी सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को चुनौती देने के लिए अनुमति मांगी थी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सतीश जग्गी और राज्य सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए CBI को अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब CBI को मामले की गहराई से पड़ताल करने और सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा।

सतीश जग्गी का बयान:
सतीश जग्गी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि CBI की जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और अमित जोगी को सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनका परिवार वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और अब यह कदम न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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