News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > Supreme Court News : बेटिंग नेटवर्क मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सट्टा किंग को सशर्त जमानत’ हर 15 दिन में जांच अधिकारी के समक्ष पेशी अनिवार्य
High Court
छत्तीसगढ़

Supreme Court News : बेटिंग नेटवर्क मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सट्टा किंग को सशर्त जमानत’ हर 15 दिन में जांच अधिकारी के समक्ष पेशी अनिवार्य

Last updated: July 25, 2026 12:16 pm
Arjun Mukherjee
Published: July 25, 2026
Share
High Court
SHARE

Supreme Court News : बिलासपुर।’ ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े चर्चित मामले में कथित सट्टा किंग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा। अदालत ने जमानत की शर्तों के तहत आरोपी को हर दूसरे सोमवार सुबह 11 बजे जांच अधिकारी (IO) के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

Contents
सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानतहर दूसरे सोमवार लगानी होगी हाजिरीजांच में सहयोग करना होगा अनिवार्यजमानत की प्रमुख शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी को जांच प्रक्रिया में सहयोग करना होगा और जांच एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत का लाभ तभी तक रहेगा, जब तक आरोपी सभी शर्तों का पालन करता रहेगा।

मिस टीन इंडिया 2026 का खिताब महक टंडन ने जीता, ग्लैमरस प्रोडक्शन हाउस के भव्य राष्ट्रीय मंच पर दिखा देशभर की प्रतिभाओं का जलवा

हर दूसरे सोमवार लगानी होगी हाजिरी

अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी को हर दूसरे सोमवार सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। यदि किसी कारणवश वह निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे जांच एजेंसी को उचित कारण बताना होगा।

जांच में सहयोग करना होगा अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी किसी भी प्रकार से जांच को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही, जांच एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

जमानत की प्रमुख शर्तें

  • हर दूसरे सोमवार सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी देना अनिवार्य।
  • जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा।
  • गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
  • बिना अनुमति जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
  • अदालत द्वारा तय अन्य सभी शर्तों का पालन करना होगा।

You Might Also Like


CG NEWS : निर्माणाधीन दीवार ढही, मलबे में दबकर 2 साल के मासूम की दर्दनाक मौत


Durg Gang Rape Case : PWD टाइम कीपर गिरफ्तार, दो आरोपी फरार दुर्ग गैंगरेप केस में अपडेट PWD टाइम कीपर गिरफ्तार, दो आरोपी फरार: दुर्ग गैंगरेप केस में अपडेट


भूपेश बघेल के निकट सहयोगी पप्पू बंसल पर जांच एजेंसियों की नजरें तेज


नशे में बेकाबू शिक्षा अधिकारी: शिक्षकों और पुलिस से अभद्रता, बोला – “15 दिन में सस्पेंड होकर फिर आ जाऊंगा”


Uterus Operation : 24 सितंबर को हुआ था बच्चेदानी का ऑपरेशन ,इलाज के दौरान मौत

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
rasifal
Astrology

06 April Horoscope : इस राशि के जातकों की धन से जुड़ी परेशानी हो सकती है दूर, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन …

Arjun Mukherjee
April 6, 2025
महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका का कोरबा पहुँचे।
CG NEWS : कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर की संदिग्ध मौत पर आदिवासी समाज का बड़ा विरोध, जिला जेलर हटाई गई
Employees Transfer Ban in CG : सरकार का सख्त आदेश’ जनगणना 2027 तक नहीं होंगे तबादले, सभी विभागों को निर्देश
सोनम से दूरी महसूस कर रहा था राजा, मां ने किया खुलासा- शादी से किया था इनकार, समझाने पर मना
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?