नवा रायपुर । छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब सड़क हादसों में घायल हुए लोगों को 7 दिनों तक 1,50,000 रुपये तक का कैशलेस (नगदी रहित) उपचार मिलेगा। यह सुविधा भारत सरकार द्वारा 05 मई 2025 से लागू की गई “सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नगदी रहित उपचार स्कीम 2025” के तहत प्रदान की जाएगी।
अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ ने इस संबंध में समस्त कलेक्टरों, जिला सड़क सुरक्षा समितियों के अध्यक्षों और समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है। जारी पत्र (क्र. अं.वि.ली.ए./स.सु/631/2025) में संदर्भित राजपत्र (CG-DL-E 050552025-262912, असाधारण, क्र. 1971, दिनांक 05 मई 2025) का अवलोकन करने का आग्रह किया गया है।
क्या है नई स्कीम? इस नई स्कीम के तहत, मोटरयान के प्रयोग से हुई सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए किसी भी नामित अस्पताल में कैशलेस उपचार की पात्रता होगी। प्रत्येक पीड़ित के लिए 1,50,000 रुपये तक की रकम का उपचार कवर किया जाएगा। यह कदम सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तुरंत और बिना किसी वित्तीय बोझ के उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

