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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > 1 अक्टूबर से बदल गए कई नियम, LPG से लेकर FD और NPS तक जेब पर पड़ेगा असर’ जानें 9 बड़े बदलाव
छत्तीसगढ़

1 अक्टूबर से बदल गए कई नियम, LPG से लेकर FD और NPS तक जेब पर पड़ेगा असर’ जानें 9 बड़े बदलाव

Last updated: October 1, 2026 3:01 pm
Arjun Mukherjee
Published: October 1, 2026
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नई दिल्ली। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक लेन-देन से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गया है। 1 अक्टूबर 2026 से LPG सिलेंडर की सब्सिडी, बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), SBI के ATM, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), टैक्स और दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा से जुड़े नए प्रावधान लागू हुए हैं। इसके अलावा 15 अक्टूबर से UPI के कुछ बड़े कारोबारी लेन-देन पर भी शुल्क लागू होगा। इन बदलावों का असर अलग-अलग वर्गों के उपभोक्ताओं, बैंक ग्राहकों, पेंशन निवेशकों और कारोबारियों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं अक्टूबर से लागू हुए प्रमुख बदलाव और उनका आपकी जेब पर असर।

1. LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी

1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अनिवार्य किया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी। बाकी उपभोक्ता गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी या संबंधित कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए सत्यापन करा सकते हैं।

2. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा

महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में इसकी कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2,810 रुपये हो गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लागत बढ़ सकती है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की जानकारी संबंधित शहर के अनुसार देखनी होगी।

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3. बड़ी FD के ब्याज दरों में पारदर्शिता

भारतीय रिजर्व बैंक के नए प्रावधानों के तहत 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बल्क FD पर ब्याज दरों की जानकारी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक उपलब्ध करानी होगी। समान शर्तों वाली जमाओं पर शाखाओं के बीच एक समान ब्याज दर लागू करने का भी प्रावधान है। इससे बड़ी रकम जमा करने वाले ग्राहकों को ब्याज दरों की तुलना करने में सुविधा मिलेगी।

4. SBI ATM से निकासी पर बदलेगा शुल्क

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कुछ खाताधारकों के लिए ATM से नकद निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों में निर्धारित चार मुफ्त नकद निकासी के बाद प्रत्येक अतिरिक्त निकासी पर 15 रुपये और GST का शुल्क लगेगा। यह बदलाव संबंधित खातों पर लागू होगा, सभी SBI खाताधारकों पर नहीं।

5. NPS खाताधारकों पर लगेगा नया शुल्क

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) से जुड़ी शुल्क व्यवस्था में बदलाव हुआ है। नए प्रावधान के अनुसार, संबंधित NPS ग्राहकों से 50 रुपये प्रति तिमाही PoP शुल्क लिया जाएगा। इससे प्रभावित निवेशकों की पेंशन बचत पर शुल्क का असर पड़ सकता है। हालांकि, यह शुल्क सभी NPS खाताधारकों पर समान रूप से लागू नहीं होगा।

6. दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड

दिल्ली में महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा के लिए अब सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड (Saheli Pink Smart Card) की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत पात्र महिला यात्रियों को मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए निर्धारित स्मार्ट कार्ड का उपयोग करना होगा। इससे पहले इस्तेमाल होने वाली व्यवस्था में बदलाव के चलते दिल्ली की महिला यात्रियों को नए नियम के अनुसार कार्ड बनवाने और इस्तेमाल करने की जानकारी रखना जरूरी है।

7. सरकारी कर्मचारियों के DA में बदलाव

अक्टूबर से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) से जुड़े बदलावों की भी चर्चा है। पश्चिम बंगाल में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA/DR बढ़ाकर 38 प्रतिशत किए जाने की खबर है। यह बदलाव संबंधित राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा। इसे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए लागू बदलाव नहीं समझना चाहिए।

8. UPI भुगतान पर 15 अक्टूबर से नया शुल्क

डिजिटल भुगतान करने वाले कारोबारियों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की जानकारी दी गई है। कुछ बड़ी रकम के लेन-देन पर अधिकतम शुल्क की सीमा भी निर्धारित है। यह शुल्क व्यापारियों से संबंधित है, सामान्य व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI ट्रांसफर पर इसे लागू नहीं बताया गया है।

9. NRI से संपत्ति खरीदने पर TDS प्रक्रिया में बदलाव

अनिवासी भारतीय (NRI) से संपत्ति खरीदने वाले लोगों के लिए टैक्स कटौती की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था में निर्धारित शर्तों के तहत TAN के बजाय PAN आधारित प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान है। इससे संपत्ति खरीदने वाले भारतीय निवासियों के लिए कुछ कागजी प्रक्रियाएं आसान हो सकती हैं।

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