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Khan Sir Anticipatory Bail : खान सर मामले में नया मोड़, पटना अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को किया स्वीकार

Last updated: July 13, 2026 6:07 pm
Arjun Mukherjee
Published: July 13, 2026
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Khan Sir Anticipatory Bail : पटना। चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। इसके बाद अब उन्हें इस मामले में सरेंडर करने की जरूरत नहीं होगी। खान सर के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है।

Contents
गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था मामलासहयोगियों को भी मिली अग्रिम जमानतविवाद के बाद चर्चा में आए थे खान सर

खान सर की ओर से उनके वकील ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

जानकारी के अनुसार, खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद यह मुद्दा काफी चर्चा में आ गया था और लोगों की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थीं।

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मामले में पुलिस की कार्रवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी चर्चाएं चल रही थीं। हालांकि, कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है।

सहयोगियों को भी मिली अग्रिम जमानत

कोर्ट ने खान सर के साथ उनके तीन अन्य सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत प्रदान की है। इनमें दो गार्ड भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो पहले से जेल में बंद थे।

अदालत के फैसले के बाद अब इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक रहेगी। हालांकि, मामले की जांच अपनी प्रक्रिया के अनुसार आगे जारी रहेगी।

विवाद के बाद चर्चा में आए थे खान सर

खान सर देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग है। अपने पढ़ाने के अलग अंदाज और छात्रों से जुड़ाव के कारण वे अक्सर चर्चा में रहते हैं।

इस मामले के सामने आने के बाद उनके समर्थकों और छात्रों के बीच भी काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।

मामला दर्ज होने के बाद खान सर कुछ समय से कोचिंग संस्थान नहीं जा रहे थे। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अग्रिम जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि मामला खत्म हो गया है। जांच प्रक्रिया आगे जारी रहेगी और अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे।

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