News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > High Court Decision : अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला, कोविड-19 प्रभावित TET के आधार पर नियुक्ति रोकना गलत
छत्तीसगढ़

High Court Decision : अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला, कोविड-19 प्रभावित TET के आधार पर नियुक्ति रोकना गलत

Last updated: June 28, 2026 3:26 pm
Arjun Mukherjee
Published: June 28, 2026
Share
SHARE

High Court Decision : बिलासपुर। अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को आधार बनाकर किसी पात्र अभ्यर्थी की अनुकंपा नियुक्ति रोकना उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों का नुकसान अभ्यर्थी को नहीं उठाना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित प्रकरण में नियुक्ति पर पुनर्विचार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

Contents
क्या था पूरा मामला?हाईकोर्ट की अहम टिप्पणीविभाग को दिए आवश्यक निर्देशअन्य अभ्यर्थियों को भी मिल सकती है राहत

क्या था पूरा मामला?

मामला ऐसे अभ्यर्थी से जुड़ा था, जिसने अपने परिजन के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। संबंधित विभाग ने नियुक्ति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अभ्यर्थी के पास आवश्यक TET योग्यता उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी का तर्क था कि कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी, जिसके कारण वह समय पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका।

Gold-Silver Price : गोल्ड-सिल्वर हुआ सस्ता, 26 दिनों की गिरावट से ग्राहकों के चेहरे खिले

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि कोविड-19 एक असाधारण और अप्रत्याशित स्थिति थी, जिसने शिक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया। अदालत ने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को महामारी के कारण आयोजित न हो सकी परीक्षा की वजह से अवसर नहीं मिला, तो केवल उसी आधार पर उसे अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक और सामाजिक संकट से राहत देना होता है। इसलिए ऐसे मामलों में नियमों की व्याख्या मानवीय दृष्टिकोण और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

विभाग को दिए आवश्यक निर्देश

अदालत ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि अभ्यर्थी के मामले पर पुनर्विचार करते हुए कानून और न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप उचित निर्णय लिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोविड-19 जैसी परिस्थितियों के कारण किसी पात्र उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो।

अन्य अभ्यर्थियों को भी मिल सकती है राहत

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिनकी नियुक्ति कोविड-19 के दौरान परीक्षा या अन्य औपचारिकताओं में आई बाधाओं के कारण प्रभावित हुई है। हालांकि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और संबंधित नियमों के आधार पर अलग-अलग किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह संकेत भी दिया कि प्रशासनिक निर्णय लेते समय असाधारण परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय का मानना है कि नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन उनके अनुप्रयोग में मानवीय संवेदनाओं और व्यावहारिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस फैसले को अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत के रूप में देखा जा रहा है।

You Might Also Like


CG NEWS : अफीम खेती मामले में निलंबित RAEO एकता साहू बहाल, लेकिन जांच जारी


Major Action By Surguja IG : महिला से गैंगरेप केस में 3 महीने FIR नहीं, थाना प्रभारी लाइन अटैच


हाईकोर्ट का सख्त रुख: डीजे की तेज आवाज से मासूम की मौत पर राज्य सरकार से जवाब तलब


CG Crime News : कवर्धा में मची चीख-पुकार भाभी को बचाने पहुंचीं पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर भाई ने बरसाया हंसिया, गंभीर हालत में रायपुर रेफ


Chhattisgarh Aviation Service 2026 : ‘स्पीड’, गुरुवार और शनिवार को चलेगी फ्लाइट, जानिए शेड्यूल और किराया

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
छत्तीसगढ़

गौमांस बिक्री पर बवाल: प्रदर्शन के दौरान गौ रक्षकों पर हमला, चार युवक घायल; पुलिस ने गौमांस काटने वाली युवती को लिया हिरासत में

Arjun Mukherjee
August 28, 2025
RTI पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश’ PIO पर जुर्माना लगाने से पहले देना होगा नोटिस, सुनवाई का मिलेगा मौका
Korba Station Accident : कोरबा स्टेशन पर सुरक्षा चूक, ठेका कर्मी की मौत, जांच रिपोर्ट में लापरवाही साबित
बिहार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की रैली विवादित, पीएम मोदी और मां के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप; भाजपा ने किया हमला
हाजिरी के बाद गायब मिले 10 कर्मचारी, CMHO की सख्त कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?