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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > कोरबा में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर निगम की सख्त कार्रवाई
छत्तीसगढ़

कोरबा में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर निगम की सख्त कार्रवाई

Last updated: December 17, 2025 6:59 pm
Arjun Mukherjee
Published: December 17, 2025
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कोरबा, 17 दिसंबर 2025। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के उपयोग पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर्वमंगलानगर जोन अंतर्गत प्रेमनगर क्षेत्र में पान दुकान, जनरल स्टोर और फल दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग पाए जाने पर निगम अमले ने संबंधित दुकान संचालकों पर कुल 1200 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है।

निगम अमले ने दुकानदारों को कड़ी हिदायत देते हुए स्पष्ट किया कि शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल और इससे बनी अन्य सामग्रियों का उपयोग भविष्य में न करें, अन्यथा और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त के निर्देश पर लगातार चल रही कार्रवाई
शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को रोकने के लिए आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में निगम द्वारा लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। निगम के अधिकारी-कर्मचारी दुकानों और प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान यदि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग या डिस्पोजल का उपयोग, भंडारण या विक्रय पाया जाता है, तो संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना लगाने के साथ ही प्रतिबंधित सामग्री जब्त की जा रही है।

इसी क्रम में सर्वमंगलानगर जोन क्षेत्र में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान पान ठेले, जनरल स्टोर और फल ठेलों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग पाया गया, जिस पर निगम अमले ने तत्काल कार्रवाई की।

अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर भी चला निगम का डंडा
नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बालको जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 38 लालघाट में अमरसिंह होटल के पीछे स्थित आंगनबाड़ी के सामने हो रहे अवैध निर्माण को बंद कराया और संबंधित निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया गया।

इसी तरह वार्ड क्रमांक 36 रिसदी क्षेत्र में भी अवैध निर्माण को रोका गया। वहीं चित्रा टॉकीज के सामने लगाए गए अवैध ठेलों पर कार्रवाई करते हुए ठेला संचालकों को नोटिस जारी किया गया और निर्धारित समय सीमा के भीतर ठेलों को हटाने के निर्देश दिए गए।

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