नई दिल्ली, 04 सितम्बर। गुरुवार को नई दिल्ली में दया रोजगार (Compassionate Employment) मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की समीक्षा और आवश्यक संशोधन पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में JBCCI-XI के इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन-16 को अब 1 जुलाई, 2021 से लागू करने पर सहमति बनी, जबकि पहले इसे 1 जुलाई, 2024 से लागू करने का निर्देश था।
बैठक के निर्णय से मृतक कर्मी की आश्रित विधवा बहु और आश्रित विवाहित बेटी को नियोजन मिलने का रास्ता आसान हो गया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि पहले मृतक कर्मचारी की मौत के एक वर्ष के अंदर आवेदन प्रस्तुत करने की बाध्यता थी, जिसे अब पाँच वर्ष कर दिया गया है।
यदि डेथ केस में कोई आश्रित महिला नियोजन नहीं चाहती, तो कुछ महीनों बाद कंपनसेशन दिया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में मृतक की मृत्यु की तारीख से एरियर सहित भुगतान पर भी सहमति बनी है।
बैठक की अध्यक्षता SECL के निदेशक HR बिरंची दास ने की। इसमें ECL के निदेशक HR जीके सिन्हा, ऋतिका श्रीवास्तव (CIL), शिवकुमार यादव (HMS), संजय कुमार चौधरी (BMS), लखनलाल महतो (एटक) और सीटू के आरपी सिंह सदस्य के रूप में उपस्थित रहे।

