News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > Blog > Chhattisgarh High Court News : Amit Jogi’ का ‘पॉलिटिकल नॉकआउट’, जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी, भेदभाव की दलील खारिज
Blog

Chhattisgarh High Court News : Amit Jogi’ का ‘पॉलिटिकल नॉकआउट’, जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी, भेदभाव की दलील खारिज

Last updated: April 6, 2026 11:47 am
Arjun Mukherjee
Published: April 6, 2026
Share
SHARE
  • बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने रामावतार जग्गी मर्डर केस में अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
  • कोर्ट की सख्त टिप्पणी: बेंच ने साफ किया कि जब साक्ष्य समान हों, तो किसी भी हाई-प्रोफाइल आरोपी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता।
  • न्याय का अंत: दो दशकों से चल रही कानूनी लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है।

Chhattisgarh High Court News , बिलासपुर — छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे बड़े ‘पावर प्लेयर’ रहे अजीत जोगी के बेटे Amit Jogi ‘ के लिए कानूनी मैदान पर आज सबसे बड़ा ‘नॉकआउट’ दिन रहा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने निचली अदालत के पुराने फैसले को पलटते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि कानून की पिच पर हर खिलाड़ी समान है।

20 साल का लंबा ‘मैच’ और हाईकोर्ट का स्ट्राइक

यह मामला 2003 का है, जब एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी। तब से यह केस कानूनी दांव-पेच के बीच फंसा हुआ था। आज की सुनवाई में कोर्ट ने ‘समान साक्ष्य’ के सिद्धांत पर जोर दिया।

  • भेदभाव खत्म: हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य आरोपियों को सजा मिल चुकी है, तो उन्हीं सबूतों के आधार पर अमित जोगी को अलग नहीं रखा जा सकता।
  • सबूतों की ताकत: कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को सही माना कि जग्गी की हत्या की साजिश में अमित जोगी की भूमिका सक्रिय थी।
  • कानूनी तर्क: बेंच ने साफ किया कि एक ही अपराध में शामिल सभी चेहरों को एक ही तराजू में तौला जाएगा।

इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अमित जोगी की लीगल टीम अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट का यह ‘शॉट’ उनके राजनीतिक भविष्य के लिए घातक साबित हो रहा है।

“न्याय में देरी हुई, लेकिन न्याय मिला। हाईकोर्ट ने यह साबित कर दिया कि साक्ष्यों के आधार पर किसी भी रसूखदार आरोपी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह फैसला लोकतंत्र और कानून व्यवस्था की जीत है।”
— पीड़ित पक्ष के वकील

You Might Also Like


होली के दिन चंद्र ग्रहण और भद्रा का साया, जानें कहां दिखेगा ब्लडरेड मून का नजारा


Oppo Pad 5 launched in India : Oppo Pad 5 टैबलेट लॉन्च, Wi-Fi और 5G वेरिएंट में उपलब्ध


महाशिवरात्रि आज, 12 ज्योतिर्लिंग समेत देश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में भीड़


07 September Horoscope : ऐसा रहेगा आज राशियों का हाल और ग्रहों की चाल, जानिए अपना राशिफल …


26 या 27 फरवरी कब होगा Mahakumbh का अंतिम स्नान, जानिए इसका महत्व

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
छत्तीसगढ़

कानून के रखवाले ही बने बवाल की वजह, पुलिस महकमे की छवि पर सवाल

Arjun Mukherjee
July 7, 2025
छत्तीसगढ़ : थाना परिसर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने की सामूहिक आत्महत्या की कोशिश, दबंगों पर लगाए गंभीर आरोप
Pandit Pradeep Mishra Shiv Katha : गीदम में होगा सात दिवसीय शिव महापुराण, बिना पास सभी भक्तों के लिए एंट्री फ्री
“योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं” – जनप्रतिनिधियों का नागरिकों को संदेश
नगर परिषद बाकी मोगरा के चार वार्ड के मतदान समाप्त होने के 10 मिनिट पहले के आंकड़े
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?