News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > Chhattisgarh High Court decision : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, शादी तक पिता देगा भरण-पोषण और ₹5 लाख विवाह खर्च
Chhattisgarh High Court decision
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh High Court decision : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, शादी तक पिता देगा भरण-पोषण और ₹5 लाख विवाह खर्च

Last updated: November 27, 2025 12:03 pm
Arjun Mukherjee
Published: November 27, 2025
Share
Chhattisgarh High Court decision
SHARE

Chhattisgarh High Court decision : बिलासपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि पिता अपनी अविवाहित बेटी के भरण-पोषण (Maintenance) और विवाह के खर्च (Marriage Expenses) की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। कोर्ट ने इसे पिता का पवित्र कर्तव्य और हिंदू पिता का नैतिक दायित्व बताया है।जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने एक शिक्षक पिता द्वारा फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया।

Contents
हाईकोर्ट का फैसला और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ क्या था मामला?पिता ने दिया कोर्ट को आश्वासन

अखरापाली टोल प्लाजा के पास युवक से मारपीट और लूट: उरगा पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा, न्यायिक रिमांड पर भेजा

हाईकोर्ट का फैसला और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पिता को अपनी अविवाहित बेटी को:

  1. हर माह ₹2,500 भरण-पोषण राशि (जब तक शादी नहीं हो जाती)।

  2. शादी के लिए ₹5 लाख का खर्च देने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियाँ कीं:

  • पिता का पवित्र कर्तव्य: “बेटी का पालन-पोषण, शिक्षा और शादी का खर्च उठाना पिता का पवित्र कर्तव्य है, जिससे वह इनकार नहीं कर सकता।”

  • कन्यादान नैतिक जिम्मेदारी: “कन्यादान करना हिंदू पिता का नैतिक जिम्मेदारी है।”

  • कानूनी आधार: कोर्ट ने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 3(बी)(ई) का हवाला दिया, जिसमें अविवाहित बेटी की शादी के खर्च को भी ‘भरण-पोषण’ की परिभाषा में शामिल किया गया है।

  • नज़ीर का हवाला: हाईकोर्ट ने पूनम सेठी बनाम संजय सेठी केस में दिए गए फैसले का भी जिक्र किया, जो पिता की इस जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।

 क्या था मामला?

यह मामला सूरजपुर की एक 25 वर्षीय अविवाहित युवती से संबंधित था।

  • याचिकाकर्ता: युवती ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी।

  • पृष्ठभूमि: युवती की माँ की मृत्यु के बाद, उसके सरकारी स्कूल में शिक्षक पिता ने दूसरी शादी कर ली और पहली बेटी की उपेक्षा करने लगे।

  • पिता की आय: पिता का मासिक वेतन ₹44,642 है।

  • पिता की अपील: फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पिता ने सुप्रीम कोर्ट के रजनीश बनाम नेहा केस का हवाला देते हुए अपील की थी कि दोनों पक्षों ने शपथ पत्र जमा नहीं किया, इसलिए आदेश गलत है।

हाईकोर्ट ने पिता के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि, बेटी अविवाहित है और स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, इसलिए भरण-पोषण और विवाह खर्च पाना उसका अधिकार है।

पिता ने दिया कोर्ट को आश्वासन

सुनवाई के अंत में, पिता की ओर से हाईकोर्ट को आश्वासन दिया गया कि वह फैमिली कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बेटी को मासिक भरण-पोषण राशि देगा और शादी के लिए ₹5 लाख की राशि तीन माह के भीतर जमा करा देगा।

You Might Also Like


CG Murder : कोरबा में शराब बनी मौत की वजह, बची हुई शराब पीने पर पति ने पत्नी को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला


Korba Crime: राज ज्वैलर्स में लूट की कोशिश नाकाम, पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश


Bismil Ki Mehfil : बिस्मिल की महफिल में गाड़ियों की टक्कर के बाद बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : ग्राम सरकार चुनने मतदाताओं में उत्साह


mermaid baby: छत्तीसगढ़ में पहली बार जन्मा जलपरी जैसा शिशु, डॉक्टर बोले- अति दुर्लभ मामला

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
Rashifal:
राशिफल

12 July Horoscope : धन के मामले में आज दिन होन वाला है लकी, काम के प्रेशर से बचें, जानिए अपना राशिफल …

Arjun Mukherjee
July 12, 2025
PDS चोरी मामला: कटघोरा से दो किराना व्यापारी गिरफ्तार, 25 क्विंटल सरकारी चावल जब्त
CG News : धमतरी में चंगाई सभा को लेकर बवाल, हिंदू जागरण मंच ने किया विरोध’ पुलिस ने संभाला मोर्चा
हरियाणा पुलिस में सनसनी, ASI ने मौत से पहले वीडियो मैसेज छोड़ा
सिविल विभाग के द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी की बहुत खराब गुणवत्ता के संबंध में शिकायत
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?