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CG Teacher Promotion : छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को बड़ी राहत’ 5 साल की सेवा के बाद प्रमोशन का अवसर, व्यायाम शिक्षक भी बन सकेंगे सहायक शिक्षक

Last updated: September 29, 2026 11:10 am
Arjun Mukherjee
Published: September 29, 2026
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CG Teacher Promotion : रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यायाम शिक्षक, पीटीआई और सहायक कोच के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधान के तहत निर्धारित शैक्षणिक और खेल संबंधी योग्यता रखने वाले प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षक अब पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति के माध्यम से व्यायाम शिक्षक बन सकेंगे। इस बदलाव से पात्र शिक्षकों को उच्च वेतनमान वाले पद पर जाने का अवसर मिलेगा। यह व्यवस्था मैदानी और जनजातीय क्षेत्रों के अलग-अलग संवर्गों में लागू की जाएगी।

Contents
भर्ती नियमों में किया गया संशोधनपांच साल की सेवा पूरी करने पर मिलेगा मौकालेवल-8 वेतनमान में मिलेगी नियुक्तिमैदानी और जनजातीय क्षेत्रों में लागू होंगे नियम

भर्ती नियमों में किया गया संशोधन

स्कूल शिक्षा विभाग ने 13 फरवरी 2026 को जारी मूल भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए व्यायाम शिक्षक के पद से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया है। इसके तहत व्यायाम शिक्षक के पद को तृतीय श्रेणी के लेवल-8 वेतनमान में शामिल किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ योग्य शिक्षकों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना है।

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पांच साल की सेवा पूरी करने पर मिलेगा मौका

नए नियमों के अनुसार, प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, खेल संबंधी पात्रता और पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति के लिए पात्र हो सकेंगे। हालांकि, पदोन्नति के लिए विभागीय नियमों में निर्धारित अन्य शर्तों और उपलब्ध रिक्त पदों को भी पूरा करना होगा। इससे योग्य शिक्षकों को अपने वर्तमान पद से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।

लेवल-8 वेतनमान में मिलेगी नियुक्ति

संशोधित भर्ती नियमों में व्यायाम शिक्षक के पद को लेवल-8 वेतनमान में शामिल किया गया है। इससे पदोन्नति पाने वाले पात्र शिक्षकों को उच्च वेतनमान के अनुसार वेतन और संबंधित सेवा लाभ मिल सकेंगे। हालांकि, वास्तविक वेतन निर्धारण संबंधित वित्तीय नियमों और पदोन्नति संबंधी प्रावधानों के आधार पर होगा।

मैदानी और जनजातीय क्षेत्रों में लागू होंगे नियम

विभाग द्वारा किए गए संशोधन का लाभ मैदानी और जनजातीय क्षेत्रों के अलग-अलग संवर्गों में निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पात्र सहायक शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा।

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