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छत्तीसगढ़

CG NEWS : छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री पर राहत टली, नोटिफिकेशन न आने से नहीं मिल पा रहा फायदा

Last updated: April 24, 2026 7:14 pm
Arjun Mukherjee
Published: April 24, 2026
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने वाले आम नागरिकों और विशेषकर महिलाओं के लिए राहत की खबर तो आई थी, लेकिन वह अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए दो महत्वपूर्ण निर्णयों—रजिस्ट्री पर लगने वाले 0.60 प्रतिशत उपकर को खत्म करने और महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने—पर अब भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी इन फैसलों के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है।

Contents
क्या हैं वे दो बड़े फैसले?अधिसूचना में देरी की क्या है वजह?अभिभावकों और खरीदारों की बढ़ी मुश्किलें

क्या हैं वे दो बड़े फैसले?

राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से दो प्रमुख कदम उठाए थे:

  1. रजिस्ट्री शुल्क में 50% की छूट: महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया था।

  2. उपकर (Cess) की समाप्ति: अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले 0.60 प्रतिशत के अतिरिक्त उपकर को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला हुआ था।

इन फैसलों के लागू होने से घर और जमीन खरीदना काफी सस्ता होने की उम्मीद थी, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आने की संभावना जताई गई थी।

अधिसूचना में देरी की क्या है वजह?

कैबिनेट के इन निर्णयों पर मुहर लगने के बाद भी इनका क्रियान्वयन न होने के पीछे मुख्य रूप से प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं:

  • राजस्व विभाग की अधिसूचना: सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा इन फैसलों को कानूनी रूप देने के लिए अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जब तक यह गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक पुरानी दरें ही प्रभावी रहती हैं।

  • सॉफ्टवेयर में तकनीकी अपडेट: रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। नई दरों को लागू करने के लिए विभाग को अपने ‘रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ में तकनीकी बदलाव करने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी है, जिसमें कुछ समय लग रहा है।

अभिभावकों और खरीदारों की बढ़ी मुश्किलें

अधिसूचना में देरी के कारण प्रॉपर्टी डीलर्स और आम खरीदार असमंजस की स्थिति में हैं। कई लोग जो इस छूट का लाभ लेने के लिए अपनी रजिस्ट्री को होल्ड पर रखे हुए थे, वे अब सरकार से जल्द से जल्द आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं।

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