News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > CG High Court News: : पंचायत कर्मचारियों को पेंशन नहीं, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं की खारिज; जानें कोर्ट ने क्या कहा
 CG High Court
छत्तीसगढ़

CG High Court News: : पंचायत कर्मचारियों को पेंशन नहीं, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं की खारिज; जानें कोर्ट ने क्या कहा

Last updated: October 6, 2026 3:24 pm
Arjun Mukherjee
Published: October 6, 2026
Share
 CG High Court
SHARE

बिलासपुर। CG High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंचायतों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

Contents
क्या था पूरा मामला?दूसरे पंचायतों में पेंशन मिलने से नहीं बनता अधिकारपंचायत राज अधिनियम की धारा 131 पर कोर्ट की टिप्पणीप्रोविडेंट फंड योजना का मिल रहा था लाभसभी याचिकाएं खारिज

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता पेंशन पाने का कोई वैधानिक अधिकार स्थापित नहीं कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और उनकी सेवा शर्तें अलग नियमों के तहत संचालित होती हैं।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला प्रदेश की अलग-अलग जनपद पंचायतों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं ने लंबे समय तक पंचायतों में सेवा करने का हवाला देते हुए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दिए जाने की मांग की थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि कुछ अन्य जनपद पंचायतों में कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसलिए उन्हें भी समान आधार पर पेंशन का लाभ मिलना चाहिए।

Korba Road Accident: बांकी मोंगरा में भीषण हादसा, ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौत

हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

दूसरे पंचायतों में पेंशन मिलने से नहीं बनता अधिकार

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कुछ जनपद पंचायतों ने अपने स्तर पर कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया है, तो इससे प्रदेश के सभी पंचायत कर्मचारियों के लिए वैधानिक पेंशन अधिकार पैदा नहीं हो जाता।

कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए लाभ के आधार पर कानूनन अधिकार की मांग नहीं की जा सकती।

पंचायत राज अधिनियम की धारा 131 पर कोर्ट की टिप्पणी

मामले में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 131 का भी हवाला दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान पहले से उपलब्ध वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों को संरक्षण देता है।

इस धारा के आधार पर ऐसा कोई नया पेंशन अधिकार पैदा नहीं होता, जो पंचायत कर्मचारियों को पहले से उपलब्ध नहीं था।

प्रोविडेंट फंड योजना का मिल रहा था लाभ

हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों में सेवानिवृत्ति लाभ प्रोविडेंट फंड योजना के तहत निर्धारित थे। कर्मचारी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF) का लाभ ले रहे थे।

ऐसे में अदालत ने माना कि उन्हें पेंशन देने का कोई वैधानिक आधार सामने नहीं आया।

सभी याचिकाएं खारिज

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पेंशन पाने के लिए कोई स्पष्ट वैधानिक अधिकार स्थापित नहीं कर सके। मामले में प्रस्तुत दलीलों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद अदालत ने सभी याचिकाओं में मेरिट नहीं पाई।

इसके बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। हालांकि, अदालत ने लागत के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया।

इस फैसले से पंचायतों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संबंधी मांगों पर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।

You Might Also Like


Holi Special Trains 2026 : होली पर नहीं होगी परेशानी , स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग शुरू, अभी चेक करें लिस्ट


CG News : नकटी के बाद अब कोलियारी में तनाव, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध


कर्रेगुट्टा पहाड़ पर नया सुरक्षा कैंप स्थापित, जवानों ने दिखाया साहस


राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने मुख्य समारोह में किया ध्वजारोहण


अमित बघेल का बड़ा खुलासा: “मैं भागूंगा नहीं, जल्द करूंगा सरेंडर”

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
छत्तीसगढ़

कोरबा में कानून व्यवस्था पर सवाल: मामूली बात पर मारपीट, पुरानी रंजिश में भी खूनी हमला

Arjun Mukherjee
September 24, 2025
कोरबा: सपना चौधरी पर हमला, पुलिस और रिसोर्ट मालिक की मदद से बचीं डांसर, चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
Haathiyon ka Utpaat : ग्रामीण इलाकों में हाथियों का उत्पात, वन विभाग अलर्ट पर
AC विस्फोट बना काल, धुएं में घुटा दम’ बेटे के 19वें जन्मदिन पर परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
CG Crime : दो साल में 2960 मर्डर, रायपुर सबसे आगे’ हत्या के बढ़ते मामलों पर उठे कानून-व्यवस्था के सवाल
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?