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छत्तीसगढ़

CG High Court : हाईवे पर बर्थडे सेलिब्रेशन और खतरनाक बाइक स्टंट पर हाईकोर्ट सख्त, छत्तीसगढ़ सरकार से मांगी गाइडलाइन

Last updated: September 30, 2026 4:48 pm
Arjun Mukherjee
Published: September 30, 2026
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CG High Court : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सड़कों और हाईवे पर बाइक स्टंट, खतरनाक ड्राइविंग और जन्मदिन के नाम पर सार्वजनिक मार्गों पर होने वाले हुड़दंग को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी गाइडलाइन तैयार करने को कहा है। इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखना है। हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक चलाने, खतरनाक करतब दिखाने और जन्मदिन मनाने के दौरान सड़क बाधित करने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाने की बात सामने आई है।

हाईकोर्ट ने सरकार को गाइडलाइन बनाने कहा

हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामले में राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अदालत की इस पहल के बाद अब सरकार और संबंधित विभागों को ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए नियमों और निगरानी व्यवस्था पर काम करना होगा। हालांकि, गाइडलाइन के अंतिम प्रावधान और उनके लागू होने की तारीख आधिकारिक आदेश तथा सरकारी अधिसूचना से स्पष्ट होगी।

बाइक स्टंट और रील बनाने पर पुलिस की निगरानी

सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से बताया गया कि खतरनाक बाइक स्टंट, रेसिंग और सोशल मीडिया रील बनाने के लिए वाहनों का जोखिमपूर्ण इस्तेमाल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस थानों को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और समाचारों की निगरानी कर उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कोरी डैम के पास बाइक स्टंट के एक मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत कार्रवाई की थी। बाइक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

सरकार ने मांगा छह सप्ताह का समय

28 सितंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने निर्देश प्राप्त करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है।

Contents
हाईकोर्ट ने सरकार को गाइडलाइन बनाने कहाबाइक स्टंट और रील बनाने पर पुलिस की निगरानीसरकार ने मांगा छह सप्ताह का समय

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