CG Accident News : बस्तर/मनेन्द्रगढ़/दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के बस्तर, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा जिलों में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए। बस्तर में डंपर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं, मनेन्द्रगढ़ में सड़क पर गिरी महिला को विद्युत विभाग की गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर, दंतेवाड़ा में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।
बस्तर में डंपर की टक्कर से दो युवकों की मौत
बस्तर जिले में तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पुलिस ने डंपर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
मनेन्द्रगढ़ में महिला को विद्युत विभाग की गाड़ी ने कुचला
मनेन्द्रगढ़ जिले में एक दर्दनाक हादसे में महिला की जान चली गई। जानकारी के अनुसार, महिला पहले एक कार की टक्कर लगने से सड़क पर गिर गई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही विद्युत विभाग की गाड़ी उसे कुचलते हुए निकल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
दंतेवाड़ा में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर
दंतेवाड़ा जिले में एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ट्रेलर को हटाकर यातायात सामान्य कराया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
पुलिस ने शुरू की जांच
तीनों घटनाओं की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही संबंधित वाहनों की तकनीकी स्थिति और चालकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

