News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > Bilaspur High Court : योग्य पाए जाने के बावजूद पदोन्नति न मिलने पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में दी दस्तक
छत्तीसगढ़

Bilaspur High Court : योग्य पाए जाने के बावजूद पदोन्नति न मिलने पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में दी दस्तक

Last updated: January 9, 2026 1:00 pm
Arjun Mukherjee
Published: January 9, 2026
Share
SHARE

Bilaspur High Court , बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में हेड मास्टर से लेक्चरर पद पर पदोन्नति से जुड़े विवादित मामलों में अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 22 दिसंबर 2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की पूरी कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश याचिकाकर्ता बृजेश मिश्रा एवं अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया गया।

CBI Investigation : नौकरी के बदले जमीन मामला लालू परिवार समेत 41 आरोपी कटघरे में

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बृजेश मिश्रा वर्ष 2010 से हेड मास्टर प्राथमिक के पद पर नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। उनके अनुसार 1 जनवरी 2022 को आयोजित डीपीसी में उन्हें लेक्चरर पद पर पदोन्नति के लिए पूर्णतः योग्य पाया गया था। बावजूद इसके, कुछ अन्य याचिकाओं के लंबित रहने के कारण उस समय पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि विभाग द्वारा बाद में 22 दिसंबर 2025 को नई डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, जबकि पहले से पात्र और चयनित अभ्यर्थियों के मामलों का निराकरण नहीं किया गया था। इससे न केवल वरिष्ठता नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि योग्य शिक्षकों के अधिकारों को भी प्रभावित किया गया।

हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के तर्कों को गंभीर मानते हुए डीपीसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की विस्तृत सुनवाई कर अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता, तब तक 22 दिसंबर 2025 की डीपीसी के आधार पर कोई पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

इस आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया पर अस्थायी विराम लग गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी। वहीं, शिक्षक संगठनों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह आदेश लंबे समय से लंबित पदोन्नति मामलों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

You Might Also Like


लखनपुर गांव में सड़क हादसा, बाइक सवार दंपति को डस्टर कार ने मारी टक्कर


सुरक्षा बलों की सतर्कता से टली बड़ी वारदात, गिरफ्तार हुए 5 अपराधी


GST दरों में कमी, CM साय ने बताया आम आदमी को कितना फायदा


भाइयों का झगड़ा बना मौत की वजह, बसुला से वार कर ली जान


घर में दिखे दो बड़े सांप, मची अफरा-तफरी, वन विभाग की टीम ने सुरक्षित पकड़ा

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
मनोरंजन

Don 3 में एक और धमाकेदार एंट्री! बड़ी एक्ट्रेस जुड़ी रणवीर सिंह के साथ, बनेगी फिल्म की ‘लकी चार्म’?

Arjun Mukherjee
April 22, 2025
फैक्ट्री हादसा, हैवी मशीन का हिस्सा टूटकर गिरा, 2 घायलों की हालत नाजुक
अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, नगर पालिका की सख्ती से हड़कंप, अतिक्रमण हटाने भारी पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन, युवाओं और किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
साय कैबिनेट विस्तार पर सबकी नजरें, 4 बजे के बाद हो सकता है बड़ा ऐलान
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?