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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव 2026′ अब सिर्फ seat belt, नहीं, इन गलतियों पर भी लगेगा तगड़ा जुर्माना
छत्तीसगढ़

ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव 2026′ अब सिर्फ seat belt, नहीं, इन गलतियों पर भी लगेगा तगड़ा जुर्माना

Last updated: April 2, 2026 5:37 pm
Arjun Mukherjee
Published: April 2, 2026
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नई दिल्ली। अगर आप सड़क पर वाहन लेकर निकल रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। अब ट्रैफिक पुलिस की नजर सिर्फ आपके हेलमेट या seat belt, पर ही नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के तहत अब 30 से ज्यादा ऐसी गलतियां हैं, जिन पर आपका मोटा चालान कट सकता है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए कड़े प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई चालक एक साल के भीतर 5 बार से ज्यादा नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है।

वे 30+ गलतियां जिन्हें आप अक्सर करते हैं नजरअंदाज

अक्सर लोग छोटी-छोटी लापरवाहियों को सामान्य मानते हैं, लेकिन अब इन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है:

  1. इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना: एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर ₹10,000 का जुर्माना।

  2. साइलेंस जोन में हॉर्न बजाना: अस्पताल या स्कूल के पास बेवजह हॉर्न बजाने पर ₹2,000 से ₹4,000 तक चालान।

  3. गलत नंबर प्लेट (HSRP): हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने या प्लेट के साथ छेड़छाड़ पर भारी जुर्माना।

  4. मोबाइल का इस्तेमाल: गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन होने पर ₹5,000 का दंड।

  5. अनाधिकृत रेसिंग: सड़क पर स्टंट या रेसिंग करने पर ₹5,000 से ₹10,000 का जुर्माना।

  6. फुटपाथ पर गाड़ी चलाना: पैदल चलने वालों के रास्ते पर वाहन ले जाने पर कोर्ट का चालान।

  7. प्रेशर हॉर्न का प्रयोग: मॉडिफाइड या तेज आवाज वाले हॉर्न पर ₹5,000 का जुर्माना।

  8. नाबालिग द्वारा ड्राइविंग: ₹25,000 जुर्माना, 3 साल की जेल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द।

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