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News The Power City > Blog > देश > सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वक्फ एक्ट में कोई अंतरिम रोक नहीं, लेकिन बोर्ड संरचना पर स्टे लागू
देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वक्फ एक्ट में कोई अंतरिम रोक नहीं, लेकिन बोर्ड संरचना पर स्टे लागू

Last updated: September 15, 2025 3:23 pm
Arjun Mukherjee
Published: September 15, 2025
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने कानून में किए गए तीन बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इसमें वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि राज्यों के वक्फ बोर्ड में यह संख्या 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने सरकारों से कहा कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी सदस्यों में अधिकतर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों।

इस मामले में अदालत ने 5 याचिकाओं पर सुनवाई 20 से 22 मई तक लगातार तीन दिन की थी। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब इस पर अंतिम आदेश जारी किया गया है।

वक्फ बोर्ड में सुधार और गैर-मुस्लिम सदस्य नियुक्ति को लेकर यह फैसला वक्फ संस्थाओं की पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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