नई दिल्ली, 26 फरवरी। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका! अब मेडिकल अनफिट (Medical Unfit) कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिलेगी। एपेक्स जेसीसी (Apex JCC) की बैठक में कोल इंडिया प्रबंधन ने साफ कर दिया कि इस नीति को बहाल करने की कोई योजना नहीं है।
दरअसल, नवंबर 2017 से ही सीआईएल प्रबंधन ने इस पर अघोषित रोक लगा रखी थी। मंगलवार को कोल इंडिया मुख्यालय में हुई बैठक में श्रमिक संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन प्रबंधन ने दो टूक जवाब दे दिया— “यह योजना अब बंद हो चुकी है!” हालांकि, कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान जारी रहेगा।
सात साल से उठ रहा मुद्दा, अब भी अधर में समाधान!
इस फैसले के बाद सवाल यह उठता है कि कोल इंडिया राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA) की धारा 9.4.0 को नज़रअंदाज़ क्यों कर रहा है? इस धारा के तहत मेडिकल अनफिट कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन 2017 से इसे लागू नहीं किया जा रहा।
संसद में भी गूंजा मामला, जवाब से नहीं संतुष्ट कर्मचारी!
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को 2 दिसंबर 2024 और 10 फरवरी 2025 को संसद में उठाया था। जवाब में कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि 2018 से अब तक किसी भी कर्मचारी को “मेडिकल अनफिट” घोषित नहीं किया गया है।
अब आगे क्या?
कोल इंडिया के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों के परिवारों को झटका लगा है। श्रमिक संगठन इस नीति का विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर आंदोलन की संभावना भी जताई जा रही है। क्या सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन अपने इस रुख पर कायम रहेगा, या कर्मचारियों के हित में कोई नया फैसला लिया जाएगा?