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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > High Court’ की सख्ती’ सोशल मीडिया रील के नाम पर जानलेवा स्टंट पर रोक, SSP को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश
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छत्तीसगढ़

High Court’ की सख्ती’ सोशल मीडिया रील के नाम पर जानलेवा स्टंट पर रोक, SSP को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश

Last updated: August 5, 2026 12:57 pm
Arjun Mukherjee
Published: August 5, 2026
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High Court’ बिलासपुर, 5 अगस्त 2026। सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में युवाओं द्वारा सड़कों पर किए जा रहे खतरनाक स्टंट और रील बनाने के बढ़ते मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। बिलासपुर-कोनी नेशनल हाईवे पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों द्वारा रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले में बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Contents
अदालत ने पूछा- अब तक क्या हुई कार्रवाई?सोशल मीडिया की होड़ बन रही हादसों की वजहपुलिस और प्रशासन पर बढ़ी जिम्मेदारी

अदालत ने पूछा- अब तक क्या हुई कार्रवाई?

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है। साथ ही अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुलिस ने कौन-कौन से प्रभावी और स्थायी कदम उठाए हैं। अदालत ने संकेत दिया कि सार्वजनिक सड़कों पर इस प्रकार की लापरवाही न केवल संबंधित लोगों की जान जोखिम में डालती है, बल्कि अन्य राहगीरों और वाहन चालकों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है।

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सोशल मीडिया की होड़ बन रही हादसों की वजह

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अधिक लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स पाने की चाह में युवा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए चलती कारों, बाइक और अन्य वाहनों पर स्टंट करते हुए रील बना रहे हैं। कई मामलों में ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है।

पुलिस और प्रशासन पर बढ़ी जिम्मेदारी

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी नजर रहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि हाईवे और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियो पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। साथ ही युवाओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा सकते हैं।

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन चलाते समय स्टंट करना, सनरूफ से बाहर निकलना या चलते वाहन में वीडियो बनाना गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। ऐसे कृत्य मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें तथा यातायात नियमों का जिम्मेदारी से पालन करें।

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