News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > आधार कार्ड की जन्मतिथि को अंतिम मानने से इनकार, High Court’ ने अन्य दस्तावेजों को भी जरूरी बताया
छत्तीसगढ़

आधार कार्ड की जन्मतिथि को अंतिम मानने से इनकार, High Court’ ने अन्य दस्तावेजों को भी जरूरी बताया

Last updated: July 19, 2026 11:04 am
Arjun Mukherjee
Published: July 19, 2026
Share
SHARE

High Court’ रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि आधार कार्ड में दर्ज उम्र को अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुआवजा तय करते समय दावा अधिकरण (MACT) को रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करना होगा।

Contents
क्या कहा हाई कोर्ट ने?ट्रिब्यूनल के आदेश में संशोधनक्यों अहम है यह फैसला?

यह फैसला उन मामलों के लिए अहम माना जा रहा है, जहां दुर्घटना पीड़ित या मृतक की उम्र को लेकर अलग-अलग दस्तावेजों में भिन्न जानकारी दर्ज होती है और उसी के आधार पर मुआवजे की राशि प्रभावित होती है।

क्या कहा हाई कोर्ट ने?

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आधार कार्ड मुख्य रूप से पहचान के उद्देश्य से जारी किया जाता है। इसमें दर्ज जन्मतिथि या उम्र कई बार स्वयं घोषित जानकारी के आधार पर होती है। इसलिए केवल आधार कार्ड को आधार बनाकर उम्र तय करना उचित नहीं होगा।

कोरबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राज्यों की खाक छानने के बाद हाथ लगा तीसरा आरोपी

कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल को निम्न दस्तावेजों पर भी विचार करना चाहिए:

  • स्कूल या बोर्ड की अंकसूची,

  • जन्म प्रमाण पत्र,

  • चिकित्सा रिकॉर्ड,

  • मतदाता पहचान पत्र,

  • सेवा पुस्तिका या सरकारी अभिलेख,

  • और अन्य विश्वसनीय दस्तावेज।

ट्रिब्यूनल के आदेश में संशोधन

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ट्रिब्यूनल ने केवल आधार कार्ड में दर्ज उम्र के आधार पर मुआवजे की गणना कर दी, जबकि रिकॉर्ड में अन्य दस्तावेज मौजूद थे जिनमें अलग उम्र दर्ज थी। हाई कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मुआवजे की गणना में उम्र का सही निर्धारण बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर मल्टीप्लायर तय किया जाता है।

कोर्ट ने संबंधित ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए मामले पर पुनर्विचार के निर्देश दिए हैं।

क्यों अहम है यह फैसला?

मोटर दुर्घटना दावा मामलों में पीड़ित की उम्र कम होने पर भविष्य की आय और आश्रितों की हानि को देखते हुए अधिक मुआवजा मिल सकता है। वहीं उम्र अधिक होने पर मुआवजे की राशि कम हो जाती है। ऐसे में गलत उम्र दर्ज होने से पीड़ित पक्ष को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भविष्य में ट्रिब्यूनल केवल आधार कार्ड पर निर्भर नहीं रहेंगे और अधिक सावधानी से दस्तावेजों की जांच करेंगे।

You Might Also Like


डिजिटल युग में कदम: मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश


दुर्ग में मासूम से दरिंदगी, मर्डर के बाद SIT जांच शुरू; शहर में भारी आक्रोश


शहर कांग्रेस कमेटियों को मिली नई जिम्मेदारी, नए प्रभारियों की सूची जारी


कोरबा DMF फंड मामले में हाईकोर्ट सख्त, जांच समिति गठित


KORBA: हरदी बाजार के एक अज्ञात कार में मिला, लापता 6 वर्षीय बालिका का

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
देश

जनस्वास्थ्य पर खतरा बनीं दवाएं, सरकार ने बिक्री और निर्माण पर लगाया प्रतिबंध

Arjun Mukherjee
June 21, 2026
Budget 2026 : : टैक्स, दवाएं और यात्रा—जानें आपकी रोजमर्रा की चीजों का नया हिसाब
Congress HQ Protest : खड़गे की ‘माफी’ या ‘खेद’? सोशल मीडिया पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष—भावनाएं आहत हुईं तो मुझे खेद है
GGU नमाज मामला: हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, प्रोफेसरों की FIR रद्द करने की याचिका खारिज
CG High Court : वृद्ध मां के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेटे-बहू को घर खाली करने का आदेश बरकरार
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?