News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा विभाग को जांच के निर्देश
High Court
छत्तीसगढ़

बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा विभाग को जांच के निर्देश

Last updated: July 11, 2026 6:21 pm
Arjun Mukherjee
Published: July 11, 2026
Share
High Court
SHARE

CGPSC बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और CGPSC को मामले की जांच कर 120 दिनों के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला रायगढ़ निवासी अली हसन की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) पद पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

बिना NOC नियुक्ति का आरोप

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के दौरान आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आरोप है कि एक अभ्यर्थी ने पूर्व सेवा संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किए बिना ही भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और नियुक्ति हासिल कर ली।

भीषण सड़क हादसा: खड़े ट्रक में घुसी अर्टिगा कार, 4 की मौके पर मौत, 4 गंभीर घायल, मासूम चमत्कारिक रूप से बचा

याचिका में इस नियुक्ति को लेकर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की थी।

हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे याचिका में उठाए गए बिंदुओं की जांच करें। अदालत ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और CGPSC मामले के सभी तथ्यों और दस्तावेजों की समीक्षा कर कानून के अनुसार फैसला लें।

कोर्ट ने इसके लिए 120 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। इस दौरान संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर

सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब संबंधित विभागों को नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और नियमों की जांच करनी होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी की नजर CGPSC और उच्च शिक्षा विभाग की जांच प्रक्रिया पर है। 120 दिनों के भीतर होने वाले निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई थी या नहीं।

फिलहाल अदालत ने नियुक्ति को लेकर अंतिम फैसला नहीं दिया है, बल्कि संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े उम्मीदवारों और शिक्षा जगत की नजर अब इस जांच के परिणाम पर टिकी हुई है।

You Might Also Like


CG News : भोज और प्रार्थना सभा के बहाने लोगों को एकत्र कर किया गया ब्रेनवॉश


Raipur Police Commissioner System : गृह विभाग ने तैयार किए तीन विकल्प, कैबिनेट की मंजूरी बाकी


कोरबा में खदान क्षेत्र में हिंसा, बस चालक अस्पताल में भर्ती


CG Property Rates Hike : छत्तीसगढ़ न्यूज़ घर बनाना हुआ और भी महंगा! गरियाबंद समेत 3 जिलों में लागू हुआ नया सरकारी रेट, रजिस्ट्री के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे


Naxalite surrender :नारायणपुर में 20 से अधिक नक्सली ने किया सरेंडर, फोर्स के सामने डाले हथियार

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
देश

महाकुंभ का आर्थिक चमत्कार: ठेले पर सवारी ढोकर बने लखपति, होटलों ने कमाया दो साल का मुनाफा

Arjun Mukherjee
March 2, 2025
कलेक्टर का औचक निरीक्षण’ बरबसपुर डंप यार्ड में सुधार के निर्देश
संयुक्त कोयला मजदूर संघ (एटक) एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र की बैठक प्रख्यात मजदूर नेता कामरेड हरिद्वार सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुई संपन्न, बैठक में कुसमुण्डा के सैकड़ों कार्यकर्ता रहे उपस्थित
दिल्ली में 50 स्कूलों को मिली बम की धमकी, छात्रों को सुरक्षित निकाला गया
Interior designer duped: क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर 2 लाख की ठगी, डिज़ाइनर बना शिकार
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?