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News The Power City > Blog > देश > खान सर को 30 जून तक गिरफ्तारी से राहत, अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई सोमवार को
देश

खान सर को 30 जून तक गिरफ्तारी से राहत, अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई सोमवार को

Last updated: June 27, 2026 12:10 pm
Arjun Mukherjee
Published: June 27, 2026
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पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत में मामले की अपडेटेड केस डायरी पेश की। कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 30 जून निर्धारित की है। तब तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी।

Contents
अदालत में दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलपुलिस ने केस डायरी में क्या कहा?मामले में कई नाटकीय घटनाक्रम

अदालत में दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलील

सुनवाई के दौरान फैजल खान की ओर से पेश अधिवक्ता ने मामले में लगातार समय बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई। वहीं, लोक अभियोजक और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की ओर से पेश अधिवक्ता ने अपडेटेड केस डायरी का विस्तृत अध्ययन करने के लिए समय देने की मांग की। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए तीन दिन का समय प्रदान किया।

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फैजल खान के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अब 30 जून को मामले की अंतिम सुनवाई होने की संभावना है। इसी दिन उनके दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

पुलिस ने केस डायरी में क्या कहा?

अपडेटेड केस डायरी में पुलिस ने दावा किया है कि 2 जून की रात हुई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं, बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से कराई गई थी। पुलिस के अनुसार, इसी मामले की जांच के दौरान बाद में फैजल खान का नाम एफआईआर में जोड़ा गया।

मामले में कई नाटकीय घटनाक्रम

2 जून की घटना के बाद से इस मामले में कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। हाल ही में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद रौशन आनंद ने प्रिंस यादव की हत्या का आरोप सीधे फैजल खान और एक कोल्ड स्टोरेज संचालक पर लगाया है।

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