News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > जमानत आवेदन के नियम बदले: अब देनी होगी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री, हाईकोर्ट ने जारी किया नया फॉर्मेट
Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़

जमानत आवेदन के नियम बदले: अब देनी होगी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री, हाईकोर्ट ने जारी किया नया फॉर्मेट

Last updated: May 15, 2026 10:03 am
Arjun Mukherjee
Published: May 15, 2026
Share
Chhattisgarh High Court
SHARE

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नियमित और अग्रिम जमानत आवेदनों के प्रारूप में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब जमानत आवेदन दाखिल करने वाले आवेदकों को अपनी पूरी कानूनी और आपराधिक जानकारी टेबुलर फॉर्म यानी सारणीबद्ध प्रारूप में देनी होगी। यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब केवल केस नंबर और धाराएं लिखना पर्याप्त नहीं होगा। नए प्रारूप में आवेदकों को एफआईआर नंबर, दर्ज होने की तारीख, संबंधित थाना और जिला, साथ ही किन धाराओं में मामला दर्ज है, इसकी विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसके अलावा संबंधित धाराओं में अधिकतम सजा का प्रावधान भी बताना अनिवार्य किया गया है।

नियमित जमानत आवेदन में अब यह जानकारी भी देनी होगी कि आरोपी की गिरफ्तारी कब हुई और वह अब तक कितने समय से जेल में बंद है। साथ ही यह खुलासा करना होगा कि आरोपी के खिलाफ कभी गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है या उसे घोषित अपराधी करार दिया गया है।

नए नियमों के तहत केस की वर्तमान स्थिति का उल्लेख भी जरूरी होगा। इसमें जांच पूरी हुई या नहीं, चार्जशीट पेश हुई या नहीं, ट्रायल किस चरण में है, कुल कितने गवाह हैं और अब तक कितनों के बयान दर्ज हुए हैं, जैसी जानकारियां शामिल करनी होंगी।

इसके अलावा आवेदक को अपना पूरा आपराधिक रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करना होगा। यदि उसके खिलाफ पहले से अन्य मामले दर्ज हैं तो उन मामलों के एफआईआर नंबर, धाराएं और वर्तमान स्थिति का विवरण देना होगा। यह भी बताना होगा कि संबंधित मामलों में आरोपी बरी हुआ, दोषी ठहराया गया या मामला अभी लंबित है।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित मामले में पहले दाखिल किए गए जमानत आवेदनों और उनके परिणामों की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। अधिसूचना की प्रतियां राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, फैमिली कोर्ट के न्यायाधीशों, एडवोकेट जनरल और बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को भेज दी गई हैं।

माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से अदालतों में सुनवाई प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, कोर्ट का समय बचेगा और गलत जानकारी देकर जमानत लेने की कोशिशों पर रोक लगेगी।

You Might Also Like


Balrampur Head Constable Murder : प्यार की साजिश में खून बलरामपुर में हेड-कॉन्स्टेबल की हत्या, पत्नी गिरफ्तार


Suitcase Murder Case : पत्नी ने सील बट्टे से पति की हत्या कर लाश छिपाई, महाराष्ट्र से गिरफ्तार


Chhattisgarh Census 2026 : जनगणना 2026 सुरक्षा अपडेट , अपनी निजी जानकारी देने से पहले गणनाकर्मी का आधिकारिक आई-कार्ड जरूर चेक करें


छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा: मशरूम बिनने गए मां-बेटे समेत 4 लोग बाढ़ में बहे, तलाश जारी


Bastar Dussehra murder: बस्तर दशहरे की भीड़ में हत्या, आरोपी अब तक फरार

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
देश

BREAKING : चुनावी रण बना जंग का मैदान’ बंगाल में TMC और BJP के बीच हिंसक झड़प, कई घायल

Arjun Mukherjee
March 26, 2026
राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा: पिकअप कंटेनर में घुसी, 11 की मौत; 10 से ज्यादा घायल, सभी यूपी के, खाटूश्याम से लौट रहे थे
Raipur political debate : चौपाटी हटाने की कार्यवाही ने बढ़ाया तनाव, बीजेपी–कांग्रेस के नेताओं में तीखी नोकझोंक
Dhamtari Conversion Controversy : धमतरी में धर्मांतरण को लेकर तनाव समाप्त, परिजनों ने किया घर वापसी का फैसला
हेलिकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 7 की मौत, चारधाम हेली सेवा पर रोक
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?