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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > High Court Verdict : हाई कोर्ट का कड़ा रुख , धर्म स्वातंत्र्य कानून में हस्तक्षेप से इनकार, जनहित याचिका रद्द
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छत्तीसगढ़

High Court Verdict : हाई कोर्ट का कड़ा रुख , धर्म स्वातंत्र्य कानून में हस्तक्षेप से इनकार, जनहित याचिका रद्द

Last updated: April 24, 2026 5:19 pm
Arjun Mukherjee
Published: April 24, 2026
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 High Court Verdict , बिलासपुर — Bilaspur High Court verdict में बड़ा फैसला आया। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। राज्य सरकार को राहत मिली।

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Contents
कोर्टरूम में क्या हुआ?कानूनी नजरिया: ग्राह्यता ही बनी निर्णायकजमीनी असर: राजनीति और समाज दोनों पर नजर

कोर्टरूम में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह विधेयक संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। मामला संवेदनशील था। बहस लंबी चली। राज्य की ओर से महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने स्पष्ट रुख रखा—याचिका ग्राह्य ही नहीं है। उन्होंने कोर्ट से इसे खारिज करने का अनुरोध किया।

कानूनी नजरिया: ग्राह्यता ही बनी निर्णायक

इस केस में सबसे अहम बिंदु रहा—क्या याचिका सुनवाई योग्य है? कोर्ट ने इसी पर फैसला लिया। जब किसी याचिका की ग्राह्यता पर सवाल खड़ा होता है, तो मामला आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो सकता है। यहां भी वही हुआ।

जमीनी असर: राजनीति और समाज दोनों पर नजर

यह फैसला सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर राजनीतिक बहस और सामाजिक विमर्श पर भी पड़ेगा। कोर्ट परिसर के बाहर माहौल शांत था, लेकिन चर्चा तेज। हर कोई फैसले के मायने समझने की कोशिश में।

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