News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > High Court Verdict : हाईकोर्ट न्यूज़ ‘शादी का वादा टूटना हर बार रेप नहीं’, कोर्ट ने पुरुष के खिलाफ दर्ज केस किया खारिज
छत्तीसगढ़

High Court Verdict : हाईकोर्ट न्यूज़ ‘शादी का वादा टूटना हर बार रेप नहीं’, कोर्ट ने पुरुष के खिलाफ दर्ज केस किया खारिज

Last updated: March 12, 2026 11:50 am
Arjun Mukherjee
Published: March 12, 2026
Share
SHARE
High Court Verdict , बिलासपुर — छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ‘शादी का झांसा’ देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामलों पर एक ऐतिहासिक कानूनी स्पष्टीकरण दिया है। जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि कोई महिला बालिग है और उसने अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो बाद में शादी न होने पर इसे बलात्कार (रेप) की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहमति से बने संबंधों को कानूनन दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।
India-US Trade War : ट्रंप की नई आर्थिक नीति से बढ़ी टेंशन, भारत समेत 16 देशों पर व्यापारिक जांच

सहमति और जबरन संबंध के बीच कानूनी अंतर स्पष्ट

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे। उनके बीच आपसी सहमति से संबंध स्थापित हुए थे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब एक बालिग महिला किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक रिश्ते में रहती है और शारीरिक संबंध बनाती है, तो वह इसके परिणामों को समझने में सक्षम होती है। केवल शादी का वादा टूटने पर पुरुष के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (अब बीएनएस की संबंधित धारा) के तहत मामला दर्ज करना कानूनी रूप से उचित नहीं है।

“यदि कोई बालिग महिला अपनी इच्छा से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वह इसके परिणामों से वाकिफ है, तो बाद में शादी से इनकार करने पर इसे रेप मानकर पुलिस के जरिए फंसाना कानून का दुरुपयोग है।”
— जस्टिस एनके व्यास, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

यह फैसला उन मामलों में एक मिसाल बनेगा जहां लिव-इन रिलेशनशिप या लंबे प्रेम संबंधों के बाद मनमुटाव होने पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्पष्टीकरण से अदालतों में लंबित उन फर्जी मुकदमों में कमी आएगी जो केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए दर्ज किए जाते हैं। बोदरी स्थित हाईकोर्ट परिसर से निकले इस आदेश ने राज्य भर की निचली अदालतों और पुलिस थानों के लिए जांच का एक नया पैमाना तय कर दिया है। प्रशासन और पुलिस को अब ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले ‘सहमति’ और ‘धोखाधड़ी’ के बीच के सूक्ष्म अंतर की बारीकी से जांच करनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि संबंध बनाने के पीछे शुरू से ही नियत केवल शारीरिक शोषण की थी और शादी का इरादा कभी था ही नहीं, तभी उसे धोखाधड़ी माना जा सकता है।

You Might Also Like


तोकापाल में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन का सुनहरा अवसर, 12 जून तक करें आवेदन


CG Road Accident : अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर,तीन युवकों की दर्दनाक मौत


नशे में धुत युवक ने बाइक से महिला को रौंदा, मौके पर ही दम तोड़ा


नवरात्रि की शुभकामनाएं: सीएम साय ने ‘माता के किरपा छाए सांय-सांय’ जसगीत साझा कर प्रदेशवासियों को दी बधाई


Crop Prices Hike : किसानों को बड़ा झटका’ धान बीज के दाम ₹150 बढ़े, नई रेट लिस्ट से बढ़ी चिंता

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बारिश और ओलावृष्टि से मिली राहत, दो दिन और सुहावना रहेगा मौसम

Arjun Mukherjee
April 29, 2025
आंधी-पानी नहीं रोक सका मुख्यमंत्री का दौरा, गांव पहुंचकर लिया जनसंपर्क का हाल
शहर में नकली नोटों का जाल, सतर्क दुकानदार की मदद से युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे
आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद तनाव में थे डॉक्टर, की खुदकुशी
टीम इंडिया में नई ऊर्जा’ Vaibhav Suryavanshi’ का चयन, श्रेयस अय्यर को मिली टी-20 टीम की जिम्मेदारी
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?