News The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Font ResizerAa
News The Power CityNews The Power City
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
News The Power City > Blog > अंतर्राष्ट्रीय > Trump Third Country Deportation Policy : प्रवासियों को राहत अब बिना नोटिस किसी भी देश डिपोर्ट नहीं कर पाएंगे ट्रंप, कोर्ट ने लगाई रोक
Trump Third Country Deportation Policy
अंतर्राष्ट्रीय

Trump Third Country Deportation Policy : प्रवासियों को राहत अब बिना नोटिस किसी भी देश डिपोर्ट नहीं कर पाएंगे ट्रंप, कोर्ट ने लगाई रोक

Last updated: February 26, 2026 7:48 pm
Arjun Mukherjee
Published: February 26, 2026
Share
Trump Third Country Deportation Policy
SHARE
Trump Third Country Deportation Policy , वॉशिंगटन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े आव्रजन (Immigration) फैसलों को न्यायपालिका से एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। टैरिफ योजना को कोर्ट में चुनौती मिलने के बाद अब उनकी विवादास्पद ‘थर्ड कंट्री’ डिपोर्टेशन पॉलिसी को भी फेडरल कोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। बुधवार को बोस्टन के एक फेडरल जज ने 81 पन्नों के अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के प्रवासियों को किसी तीसरे देश भेजना कानूनन गलत है।
Road Accident : अनियंत्रित होकर खाई में समाई पिकअप, सगाई से आ रहे 4 लोगों ने दम तोड़ा

क्या है ‘थर्ड कंट्री’ डिपोर्टेशन और कोर्ट ने क्यों दी दखल?

ट्रंप प्रशासन की इस पॉलिसी के तहत अवैध प्रवासियों को उनके गृह देश (Origin Country) भेजने के बजाय किसी भी ऐसे ‘तीसरे देश’ (जैसे अल सल्वाडोर, दक्षिण सूडान या रवांडा) डिपोर्ट किया जा सकता था जो उन्हें स्वीकार करने को तैयार हो। इसमें प्रवासियों को पक्ष रखने के लिए मात्र 6 घंटे का समय दिया जाता था।

फेडरल जज ब्रायन मर्फी ने अपने फैसले में लिखा कि सरकार प्रवासियों को उनकी जानकारी के बिना किसी अनजान या खतरनाक देश में नहीं झोंक सकती। कोर्ट ने माना कि यह नीति प्रवासियों के ‘ड्यू प्रोसेस’ (उचित कानूनी प्रक्रिया) के अधिकार का उल्लंघन करती है।

“यह कहना कि किसी प्रवासी को तीसरे देश भेजना तब तक ठीक है जब तक सरकार को यह न पता हो कि वहां उसे उतरते ही गोली मार दी जाएगी, न तो मानवीय है और न ही कानूनी। अमेरिकी कानून किसी को भी प्रताड़ना या खतरे वाले देश में भेजने की इजाजत नहीं देते।”
— ब्रायन मर्फी, अमेरिकी जिला जज (मैसाचुसेट्स)

“हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। बाइडेन प्रशासन के दौरान लाखों अवैध प्रवासी देश में घुसे हैं, और ट्रंप प्रशासन के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन्हें बाहर निकालने का संवैधानिक अधिकार है।”
— प्रवक्ता, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS)

इस फैसले का सीधा असर उन हजारों भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों पर पड़ेगा जो अमेरिका में शरण (Asylum) की तलाश में हैं या अवैध रूप से रह रहे हैं।

  • कानूनी ढाल: अब प्रशासन किसी भी भारतीय को अचानक रवांडा या मध्य अमेरिकी देशों में डिपोर्ट नहीं कर पाएगा।
  • नोटिस की अनिवार्यता: प्रवासियों को अब डिपोर्टेशन से पहले ‘मीनिंगफुल नोटिस’ (पर्याप्त समय वाला नोटिस) देना होगा।
  • अगली कार्रवाई: हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को लागू करने पर 15 दिनों की रोक (Stay) लगाई है ताकि सरकार ऊपरी अदालत में अपील कर सके। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी संभावना है।

You Might Also Like


Ufa Medical University Attack : रूस मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में चाकू से हमला, घायलों का इलाज जारी


Japan Prime Minister: शिगेरू इशिबा के बाद, ताकाइची बनीं जापान की पांचवीं प्रधानमंत्री पांच सालों में


पीएम मोदी और ट्रंप की अहम मुलाकात: इमिग्रेशन, टैरिफ और वैश्विक राजनीति पर होगी बड़ी चर्चा


Tensions Rise In The Strait of Hormuz : ईरान के समुद्री माइंस बिछाने के आरोप, US की बड़ी सैन्य कार्रवाई


Sky Force Box Office Collection Day 16: ‘स्काई फोर्स’ के पास बचा है आखिरी मौका, वरना फ्लॉप हो जाएगी फिल्म! अक्षय कुमार के लिए चुनौती

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
छत्तीसगढ़

जेल में बंद ननों के समर्थन पर हंगामा: बजरंग दल ने फूंका सोनिया-राहुल का पुतला।

Arjun Mukherjee
August 1, 2025
‘शिक्षा माफिया’ पर अभिभावकों का वार’ कलेक्टर को खुला पत्र—फर्जीवाड़ा करने वाले स्कूलों पर मेहरबान क्यों प्रशासन
CG Accident News : खड़ी ट्रक में समा गई बाइक , देर रात हुआ भीषण हादसा 3 युवकों की दर्दनाक मौत
दीपका पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांच वाहन भर कबाड़ पकड़ा
CG NEWS : जबरदस्त पिटाई में व्यक्ति को 80 से ज्यादा चोटें, डॉक्टर बोले– शरीर का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • कोरबा
  • देश
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल

About US

News The Power City – निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों का स्रोत। राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन और समाज से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।”

Important Page

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

Contact Us

ARJUN MUKHERJEE

Editor-in-Chief

Mobile – 98279 84900
Email – newsthepowercity5@gmail.com
Address – Press Complex, TP Nagar, Korba C.G. 495677

Develop By : Nimble Technology

© News The Power City
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?