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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > Chhattisgarh Liquor Scam : शराब घोटाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट जाने को कहा
Chhattisgarh Liquor Scam
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Liquor Scam : शराब घोटाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट जाने को कहा

Last updated: February 10, 2026 12:03 pm
Arjun Mukherjee
Published: February 10, 2026
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Chhattisgarh Liquor Scam
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Chhattisgarh Liquor Scam : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में अगली तारीख तय की है। अदालत ने कहा है कि वह इस मामले पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगी. इसी दौरान कोर्ट ने आरोपी सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर चर्चा की। इस याचिका में सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा चैतन्य बघेल को मिली जमानत को चुनौती दी है। कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाकर अगली सप्ताह की तारीख तय कर दी है।

Contents
सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाईसौम्या चौरसिया के लिए निर्देशघोटाले का पृष्ठभूमिराजनीतिक और कानूनी प्रभाव

सौम्या चौरसिया के लिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सौम्या चौरसिया को शराब घोटाले से जुड़े मामलों में अपनी जमानत याचिका के लिए हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए. चौरसिया को पहले दिसंबर 2025 में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

घोटाले का पृष्ठभूमि

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला 2019 से 2023 के बीच कथित भ्रष्टाचार और वसूली से जुड़ा है, जिसमें मामले की जांच ईडी और अन्य एजेंसियों द्वारा की जा रही है। इस मामले में कई बड़े नाम आरोपियों में हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और राजनेता भी इस मामले में शामिल रहे हैं।

राजनीतिक और कानूनी प्रभाव

अदालत की इस सुनवाई का प्रभाव दोनों आरोपियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैतन्य बघेल की जमानत अगर रद्द होती है, तो उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ सकता है। सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से जमानत मिलने या न मिलने से भी इस मामले का आगे का रुख तय होगा।

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